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मां की हत्या करने वाले बेटे को उम्रकैद

Thu, 01 Sep 2016 10:08 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/रोपड़
ब्यूरो,अमर उजाला/रोपड़ Updated Thu, 01 Sep 2016 10:08 PM IST
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mother murder son life imprisonment, court news, ropar
life imprisonment - फोटो : demo pic
मां के साथ चाय बनाने को लेकर हुए झगड़े में मां की हत्या करने वाले बेटे को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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छह सितंबर 2010 की दोपहर को जिले के गांव रामपुर पुरखाली में एक बेटे ने अपनी मां को बुरी तरह पीटा था। झगड़े का कारण था कि मां ने बेटे को चाय बनाने के लिए माचिस लाने के लिए कहा था। दोषी सुरिंदर सिंह ने अपनी मां को चाय बनाने के लिए कहा तो मां ने माचिस लाने के लिए उसे कह दिया। इससे गुस्से में आए सुरिंदर ने अपनी मां को चारा काटने वाली मशीन की बेल्ट से पीटा।


मृतका के पति उजागर सिंह ने जब अपनी पत्नी की सहायता करनी चाही तो बेटे ने पिता पर भी हाथ उठाया। उजागर सिंह के शोर मचाने पर सुरिंदर सिंह मौके से भाग गया। तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। मृतका के पति उजागर सिंह पुत्र सुरजीत सिंह के बयान पर पुलिस ने दोषी बेटे सुरिंदर सिंह के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज कर लिया था। वीरवार को फैसला सुनाते हुए जिला एवं सेशन जज बीएस संधू ने सुरिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। 
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