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Patiala News: दो साल से पहले नहीं बेच सकते फ्लैट, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के तहत आने वाले फ्लैटों पर नियम लागू
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सेक्टर-20 में स्थित सोसाइटी।
शहर की 200 से ज्यादा सोसाइटियों के लोग नए नियम से परेशान
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। सेक्टर-20 में 111 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोग फ्लैट खरीदने के बाद दो साल तक बेच नहीं सकते। क्योंकि सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने ऐसा नियम लागू किया है। जिसके चलते फ्लैट मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि अगर किसी को बैंक लोन भरना है, या फिर कोई अचानक बीमार पड़ गया और उसके पास पैसे नहीं हैं तो वह अपने फ्लैट को खरीदने के बाद दो साल तक बेच भी नहीं पाएगा। लोगों की मांग है कि इस तरह के नियम प्रदेश सरकार को हटाना चाहिए। यह नियम बेवजह लोगों को परेशान करने के लिए लगाया गया है। क्योंकि नई सोसाइटियों में ऐसा नियम लागू नहीं है। फिर पुराने सोसाइटियों को इस दायरे में क्यों रखा गया है।
मुख्यमंत्री करें बदलाव
सहायक रजिस्टार सहकारी समिति एक्ट के तहत दो साल तक फ्लैट नहीं बेचने के प्रतिबंध को प्रदेश सरकार को हटाना चाहिए। यह नियम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सहित अन्य संपत्तियों पर भी लागू नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने स्तर पर इसमें बदलाव कर सकते हैं। इससे हजारों लोगों को सहूलियत मिलेगी। -योगेंद्र क्वात्रा, निवासी सेक्टर-20 पंचकूला।
यह नियम सही नहीं है
यह नियम सही नहीं है। इसे कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी पर लागू कर फ्लैट मालिकों को परेशान किया जा रहा है। इस नियम में बदलाव होना चाहिए। नियम सबके लिए बराबर हों। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सोसाइटियों में ऐसा नहीं है। पुरानी सोसाइटियों से भी इसे हटाना चाहिए। -बीआर सेठी, निवासी सेक्टर-20 पंचकूला
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नई सोसाइटियों में नहीं नियम
सेक्टर-20 में 111 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं। नई सोसाइटियों में इस तरह का कोई नियम नहीं है। पुराने सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के तहत आने वाले फ्लैट मालिक फ्लैट खरीदने के दो साल बाद फ्लैट बेच सकते हैं। इस तरह का नियम फ्लैट मालिक पर थोपना गलत है। इसपर प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए। -तेज भारद्वाज, निवासी सेक्टर-20 पंचकूला
कोट
सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति एक्ट के मुताबिक फ्लैट खरीदने के दो साल बाद ही फ्लैट बेच सकते हैं। इस एक्ट में बदलाव पर हायर अथॉरिटी ही निर्णय ले सकता है।
-प्रदीप चौहान, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पंचकूला
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माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। सेक्टर-20 में 111 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लोग फ्लैट खरीदने के बाद दो साल तक बेच नहीं सकते। क्योंकि सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति ने ऐसा नियम लागू किया है। जिसके चलते फ्लैट मालिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोगों का कहना है कि अगर किसी को बैंक लोन भरना है, या फिर कोई अचानक बीमार पड़ गया और उसके पास पैसे नहीं हैं तो वह अपने फ्लैट को खरीदने के बाद दो साल तक बेच भी नहीं पाएगा। लोगों की मांग है कि इस तरह के नियम प्रदेश सरकार को हटाना चाहिए। यह नियम बेवजह लोगों को परेशान करने के लिए लगाया गया है। क्योंकि नई सोसाइटियों में ऐसा नियम लागू नहीं है। फिर पुराने सोसाइटियों को इस दायरे में क्यों रखा गया है।
मुख्यमंत्री करें बदलाव
सहायक रजिस्टार सहकारी समिति एक्ट के तहत दो साल तक फ्लैट नहीं बेचने के प्रतिबंध को प्रदेश सरकार को हटाना चाहिए। यह नियम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सहित अन्य संपत्तियों पर भी लागू नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने स्तर पर इसमें बदलाव कर सकते हैं। इससे हजारों लोगों को सहूलियत मिलेगी। -योगेंद्र क्वात्रा, निवासी सेक्टर-20 पंचकूला।
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यह नियम सही नहीं है
यह नियम सही नहीं है। इसे कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी पर लागू कर फ्लैट मालिकों को परेशान किया जा रहा है। इस नियम में बदलाव होना चाहिए। नियम सबके लिए बराबर हों। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की सोसाइटियों में ऐसा नहीं है। पुरानी सोसाइटियों से भी इसे हटाना चाहिए। -बीआर सेठी, निवासी सेक्टर-20 पंचकूला
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नई सोसाइटियों में नहीं नियम
सेक्टर-20 में 111 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं। नई सोसाइटियों में इस तरह का कोई नियम नहीं है। पुराने सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के तहत आने वाले फ्लैट मालिक फ्लैट खरीदने के दो साल बाद फ्लैट बेच सकते हैं। इस तरह का नियम फ्लैट मालिक पर थोपना गलत है। इसपर प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए। -तेज भारद्वाज, निवासी सेक्टर-20 पंचकूला
कोट
सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति एक्ट के मुताबिक फ्लैट खरीदने के दो साल बाद ही फ्लैट बेच सकते हैं। इस एक्ट में बदलाव पर हायर अथॉरिटी ही निर्णय ले सकता है।
-प्रदीप चौहान, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पंचकूला