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बीएड कालेज की पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ गबन का केस
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा
Updated Tue, 19 May 2015 10:15 PM IST
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थाना सदर पुलिस ने मोगा -फिरोज़पुर राष्ट्रीय मार्ग स्थित एक प्राइवेट बीएड कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ प्रबंध कमेटी के जनरल सेक्रेटरी की शिकायत पर गबन का केस दर्ज किया है।
इस मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह ने बताया कि सत्यम कॉलेज आफ एजुकेशन घल्लकला (मोगा) की प्रबंधक कमेटी के जनरल सचिव प्रेम कुमार गोयल ने जिला पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि डॉ.चंदर मोहिनी निवासी मकान नंबर 41,गुरु राम दास एन्क्लेव,धांदरा रोड दुगरी लुधियाना कालेज में बतौर प्रिंसिपल तैनात थीं।
तैनाती के बाद प्रबंध कमेटी ने प्रिंसिपल को दो वर्ष पहले फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, आदि सामान मुहैया करवाया था । कुछ दिन पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कॉलेज प्रबंधक कमेटी की तरफ से उसे उपलब्ध करवाया गया फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, आदि खुर्द बुर्द कर दिया। इस बारे वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और टाल मटोल कर रही है।
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जिला पुलिस प्रमुख ने इस मामले की प्राथमिक जांच के लिए डीएसपी (आई)गुरमीत सिंह को प्राथमिक जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में आरोप साबित होने बाद प्रिंसिपल डॉ.चंदर मोहिनी खिलाफ थाना सदर में धारा 406 आइपीसी के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया है।
इस बारे डॉ.चंदर मोहिनी से संपर्क की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो सका।
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इस मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह ने बताया कि सत्यम कॉलेज आफ एजुकेशन घल्लकला (मोगा) की प्रबंधक कमेटी के जनरल सचिव प्रेम कुमार गोयल ने जिला पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि डॉ.चंदर मोहिनी निवासी मकान नंबर 41,गुरु राम दास एन्क्लेव,धांदरा रोड दुगरी लुधियाना कालेज में बतौर प्रिंसिपल तैनात थीं।
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तैनाती के बाद प्रबंध कमेटी ने प्रिंसिपल को दो वर्ष पहले फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, आदि सामान मुहैया करवाया था । कुछ दिन पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कॉलेज प्रबंधक कमेटी की तरफ से उसे उपलब्ध करवाया गया फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, आदि खुर्द बुर्द कर दिया। इस बारे वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और टाल मटोल कर रही है।
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जिला पुलिस प्रमुख ने इस मामले की प्राथमिक जांच के लिए डीएसपी (आई)गुरमीत सिंह को प्राथमिक जांच के आदेश दिए थे। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में आरोप साबित होने बाद प्रिंसिपल डॉ.चंदर मोहिनी खिलाफ थाना सदर में धारा 406 आइपीसी के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया है।
इस बारे डॉ.चंदर मोहिनी से संपर्क की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो सका।