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Mohali News: वीजा कंसलटेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए जारी किया गया था नोटिस, नहीं दिया जवाब
Fri, 02 Feb 2024 08:17 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
Updated Fri, 02 Feb 2024 08:17 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट- 2012 की धारा 6(1)(ई) तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरण तिड़के की तरफ से पी मेसर्ज द बेस्ट वीजा कंसलटेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बताया गया है कि यह कंसलटेंसी फर्म मोहाली फेज-5 के एक एससीएफ में चल रही थी। इस फर्म के मालिक खरड़ निवासी राजवीर सिंह को कंसलटेंसी के कार्यों के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जो 18 जुलाई, 2023 तक मान्य था। फर्म को लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए संबंधित एक्ट एवं नियमों के तहत 2 महीने पहले अर्जी और दस्तावेज जमा न कर पाने के चलते नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण देने और पेश होने के आदेश दिए गए थे। काफी समय बाद भी जवाब न आने पर यह कार्रवाई की गई है। एक्ट के नियमों की उल्लंघना किए जाने के कारण एवं फर्म के खिलाफ मोहाली के फेज-1 स्थित पुलिस थाने में मुकदमे को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
वहीं पीजीयूटी वीजाफ्रंट इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। यह मोहाली फेज 9 के एक एससीएफ में चल रही थी। इसके मालिक भजन सिंह लुधियाना निवासी तथा सुखदेव सिंह संगरूर निवासी को कंसल्टेंसी के कार्यों के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जो 29 जनवरी 2025 को खत्म हो चुका था। इनके द्वारा भी लाइसेंस को रिन्यू करवाने संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई। संबंधित विभाग की ओर से इन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया था। कोई जवाब न आने पर एक्ट की संबंधित धारा के तहत कार्रवाई की गई है।
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मोहाली। पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट- 2012 की धारा 6(1)(ई) तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरण तिड़के की तरफ से पी मेसर्ज द बेस्ट वीजा कंसलटेंसी फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बताया गया है कि यह कंसलटेंसी फर्म मोहाली फेज-5 के एक एससीएफ में चल रही थी। इस फर्म के मालिक खरड़ निवासी राजवीर सिंह को कंसलटेंसी के कार्यों के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जो 18 जुलाई, 2023 तक मान्य था। फर्म को लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए संबंधित एक्ट एवं नियमों के तहत 2 महीने पहले अर्जी और दस्तावेज जमा न कर पाने के चलते नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण देने और पेश होने के आदेश दिए गए थे। काफी समय बाद भी जवाब न आने पर यह कार्रवाई की गई है। एक्ट के नियमों की उल्लंघना किए जाने के कारण एवं फर्म के खिलाफ मोहाली के फेज-1 स्थित पुलिस थाने में मुकदमे को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
वहीं पीजीयूटी वीजाफ्रंट इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। यह मोहाली फेज 9 के एक एससीएफ में चल रही थी। इसके मालिक भजन सिंह लुधियाना निवासी तथा सुखदेव सिंह संगरूर निवासी को कंसल्टेंसी के कार्यों के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जो 29 जनवरी 2025 को खत्म हो चुका था। इनके द्वारा भी लाइसेंस को रिन्यू करवाने संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई। संबंधित विभाग की ओर से इन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया था। कोई जवाब न आने पर एक्ट की संबंधित धारा के तहत कार्रवाई की गई है।
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