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आज पोलिंग बूथों के अंदर नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल फोन और हैंड बैग
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मोहाली। पंजाब में आज रविवार को होने वाले निकाय चुनाव में इस बार पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई व्यक्ति अपना मोबाइल फोन, हैंड बैग या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर नहीं जा पाएगा। मोहाली पुलिस ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश पूरे जिले में लागू कर दिए गए हैं। लोगों को जानकारी देने के लिए पुलिस सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से भी इसका प्रचार कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए जाएंगे।
जानकारी के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में खरड़ हलके के दो पोलिंग स्टेशनों में से एक में एक व्यक्ति ने फेसबुक पर लाइव होकर मतदान किया था। इसके अलावा एक व्यक्ति ने पोलिंग स्टेशन के अंदर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद यह दोनों मामले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचे थे। वहीं, इस बार ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए जिला पुलिस ने यह कदम उठाए हैं। वहीं, पोलिंग स्टेशनों के बाहर पुलिस का सुरक्षा पहरा भी काफी मजबूत रहेगा। पोलिंग स्टेशनों के बाहर भी लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं रहेगी।
इन चीजों पर भी पोलिंग बूथ में ले जाने पर पाबंदी
जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी भी तरह के हथियार, मोबाइल फोन, हैंड बैंग, झोला, लाइटर, माचिस और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेे जाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इस चीज पर पोलिंग बूथों पर तैनात विभाग की टीमें नजर रखेंगी।
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जानकारी के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में खरड़ हलके के दो पोलिंग स्टेशनों में से एक में एक व्यक्ति ने फेसबुक पर लाइव होकर मतदान किया था। इसके अलावा एक व्यक्ति ने पोलिंग स्टेशन के अंदर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद यह दोनों मामले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचे थे। वहीं, इस बार ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए जिला पुलिस ने यह कदम उठाए हैं। वहीं, पोलिंग स्टेशनों के बाहर पुलिस का सुरक्षा पहरा भी काफी मजबूत रहेगा। पोलिंग स्टेशनों के बाहर भी लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं रहेगी।
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इन चीजों पर भी पोलिंग बूथ में ले जाने पर पाबंदी
जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी भी तरह के हथियार, मोबाइल फोन, हैंड बैंग, झोला, लाइटर, माचिस और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेे जाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इस चीज पर पोलिंग बूथों पर तैनात विभाग की टीमें नजर रखेंगी।
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