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अवैध निर्माण से नगर परिषद को लग रहा है चूना
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नयागांव। इलाके में चल रहे अवैध निर्माण से जहां सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। वहीं परिषद को भी इससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। लोग परिषद को फीस जमा कराए बिना ही अवैध निर्माण कर रहे हैं। इससे इलाके के विकास पर भी असर पड़ रहा है।
जानकारी के अनुसार नगर परिषद को इलाके में होने वाले नवनिर्माण की नक्शा फीस के तौर पर राजस्व मिलता है। कुछ लोग बिना नक्शा पास कराए निर्माण करके पंजाब बिल्डिंग बायलॉज की अवहेलना कर रहे हैं। इतना ही नहीं निर्माण के दौरान रेत-बजरी सड़कों पर पड़ी रहती है। इस कारण इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारी मूकदर्शक बनकर बैठे हुए हैं। इलाकावासी गणेश शर्मा का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को परिषद को तुरंत बंद कर देना चाहिए। वहीं सड़कों पर रेत-बजरी रखकर निर्माण करवाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।
ऐसे मिलता है नगर परिषद को राजस्व
नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में निर्माण करने से पहले परिषद से मकान के संभावित नक्शे को मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके लिए 1083 रुपये प्रति वर्ग फुट विकास शुल्क, 2.5 रुपये प्रति वर्ग फुट कवर्ड एरिया शुल्क, 50 रुपये काउ सेस, 200 रुपये फाइल चार्ज सहित अन्य शुल्क नगर परिषद को जमा कराने होते हैं।
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क्या कहते हैं अधिकारी
इलाके में हो रहे अवैध निर्माण करने वालों की पहचान करके उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -अशोक कुमार, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, नयागांव
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जानकारी के अनुसार नगर परिषद को इलाके में होने वाले नवनिर्माण की नक्शा फीस के तौर पर राजस्व मिलता है। कुछ लोग बिना नक्शा पास कराए निर्माण करके पंजाब बिल्डिंग बायलॉज की अवहेलना कर रहे हैं। इतना ही नहीं निर्माण के दौरान रेत-बजरी सड़कों पर पड़ी रहती है। इस कारण इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारी मूकदर्शक बनकर बैठे हुए हैं। इलाकावासी गणेश शर्मा का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर हो रहे अवैध निर्माण कार्यों को परिषद को तुरंत बंद कर देना चाहिए। वहीं सड़कों पर रेत-बजरी रखकर निर्माण करवाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए।
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ऐसे मिलता है नगर परिषद को राजस्व
नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में निर्माण करने से पहले परिषद से मकान के संभावित नक्शे को मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके लिए 1083 रुपये प्रति वर्ग फुट विकास शुल्क, 2.5 रुपये प्रति वर्ग फुट कवर्ड एरिया शुल्क, 50 रुपये काउ सेस, 200 रुपये फाइल चार्ज सहित अन्य शुल्क नगर परिषद को जमा कराने होते हैं।
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क्या कहते हैं अधिकारी
इलाके में हो रहे अवैध निर्माण करने वालों की पहचान करके उनको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -अशोक कुमार, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, नयागांव