फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   The accused of snatching gets bail for the second time, a bond of Rs 40 thousand will have to be paid.

Mohali News: झपटमारी के आरोपी को दूसरी बार जमानत, 40 हजार का बांड भरेगा

Mon, 22 Jan 2024 03:12 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 22 Jan 2024 03:12 AM IST
विज्ञापन
The accused of snatching gets bail for the second time, a bond of Rs 40 thousand will have to be paid.
मोहाली। झपटमारी के एक मामले में मोहाली अदालत ने एक आरोपी को दोबारा जमानत दी है। दरअसल सुखविंदर सिंह नामक आरोपी पहले जमानत पर बाहर था, लेकिन 5 सितंबर, 2023 को बिना किसी सूचना के अदालती कार्यवाही से अनुपस्थित रहा और इस कारण उसे दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था।याचिकाकर्ता 30 वर्षीय सुखविंदर सिंह उर्फ सुखी निवासी बरौली ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में अपनी नियमित जमानत याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उसकी याचिका को मंजूर कर लिया और याचिकाकर्ता को 40 हजार रुपये जमानत बांड भरने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता बिना किसी सूचना के अदालती कार्यवाही से अनुपस्थित रहा। ऐसे में उसकी जमानत जमानत और बांड भी रद्द कर दिया गया था। आरोपी को गैर-जमानती वारंट के माध्यम से कोर्ट में तलब करने का निर्देश दिए गए थे, लेकिन 25 अक्तूबर 2023 को वह गैर-जमानती वारंट निष्पादित किए बिना इस रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश हो गया।
विज्ञापन

पहले चंडीगढ़ पुलिस ने दबोचा था
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उसे चंडीगढ़ ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ सेक्टर-34 थाने में आईपीसी की धारा-379, 356, 411 के तहत केस दर्ज किया गया था। जिस कारण वह मोहाली अदालत में अपनी पेशी पर नहीं आ पाया। पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई और उसे 8 नवंबर 2023 को अदालत में पेश किया गया । इस मामले में अदालत ने उसे हिरासत में भेज दिया था और तब से वह हिरासत में था। अदालत ने कहा कि मामले के निपटारे में कुछ और समय लगेगा और याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे 40 हजार रुपये की राशि के जमानत बांड भरने के बाद जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed