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मोहाली जिले में 15 फरवरी तक लागू रहेंगी पाबंदियां
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मोहाली। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और 6 फुट की दूरी के नियम को लागू किया गया है। साथ ही इनडोर में 500 और आउटडोर में 1000 लोगों को एकत्रित होने की छूट प्रदान है। जबकि यह संख्या हाल की क्षमता से 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एकत्रित होने वाले लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है।
जानकारी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी, कॉलेज (मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सहित), स्कूल (6ठीं से ऊपर की कक्षाएं), पॉलिटेक्नीक, आईटीआई, कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरियां और सिखलाई संस्थाएं (सरकारी और निजी) को 7 फरवरी से खोलने को अनुमति प्रदान की गई है, जो 15 फरवरी तक लागू रहेंगी। वहीं, कोविड प्रोटोकॉल में सामाजिक दूरी के नियम को अपनाते हुए शारीरिक कक्षाओं को लगाने की अनुमति है और संबंधित संस्थाओं में 15 साल से अधिक उम्र वाले सभी छात्रों को टीकाकरण की पहली डोज होने के बाद शारीरिक कक्षाएं लगाने की अनुमति दी गई है। जबकि छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी होगा।
इसी तरह, बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, म्यूजियम, चिड़ियाघर 75 फीसदी क्षमता से खुल सकते हैं, लेकिन संबंधित स्टाफ वेक्सीनेटेड होना जरूरी है। जबकि एसी बसों में पहले की तरह 50 फीसदी सवारियों के साथ चलने की मंजूरी प्रदान है और बिना मास्क वाले लोगों को सरकारी और निजी दफ्तरों से कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा जिले के बाहर से आने वाले लोग पूरी तरह वेक्सीनेटेड हों और दिव्यांग ओर गर्भवती महिला कर्मचारियों को दफ्तर में उपस्थित होने से छूट दी गई है, जिससे घर से काम करने के लिए उपलब्ध हों।
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जानकारी के मुताबिक, यूनिवर्सिटी, कॉलेज (मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सहित), स्कूल (6ठीं से ऊपर की कक्षाएं), पॉलिटेक्नीक, आईटीआई, कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरियां और सिखलाई संस्थाएं (सरकारी और निजी) को 7 फरवरी से खोलने को अनुमति प्रदान की गई है, जो 15 फरवरी तक लागू रहेंगी। वहीं, कोविड प्रोटोकॉल में सामाजिक दूरी के नियम को अपनाते हुए शारीरिक कक्षाओं को लगाने की अनुमति है और संबंधित संस्थाओं में 15 साल से अधिक उम्र वाले सभी छात्रों को टीकाकरण की पहली डोज होने के बाद शारीरिक कक्षाएं लगाने की अनुमति दी गई है। जबकि छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प भी होगा।
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इसी तरह, बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, म्यूजियम, चिड़ियाघर 75 फीसदी क्षमता से खुल सकते हैं, लेकिन संबंधित स्टाफ वेक्सीनेटेड होना जरूरी है। जबकि एसी बसों में पहले की तरह 50 फीसदी सवारियों के साथ चलने की मंजूरी प्रदान है और बिना मास्क वाले लोगों को सरकारी और निजी दफ्तरों से कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा जिले के बाहर से आने वाले लोग पूरी तरह वेक्सीनेटेड हों और दिव्यांग ओर गर्भवती महिला कर्मचारियों को दफ्तर में उपस्थित होने से छूट दी गई है, जिससे घर से काम करने के लिए उपलब्ध हों।
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