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मतदान से 48 घंटे पहले शराब बेचने और परोसने पर लगी पाबंदी

Fri, 11 Feb 2022 02:26 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Fri, 11 Feb 2022 02:26 AM IST
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Prohibition on selling and serving liquor 48 hours before polling
मोहाली। जिले में विधानसभा चुनाव के चलते मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना वाले दिन भी शराब की बिक्री नहीं होगी। न ही होटलों या क्लबों में शराब किसी को परोसी जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ईशा कालिया ने बताया इस संबंधी आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए हैं। साथ ही पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि उक्त आदेश की पालन की जाए। जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को शाम छह बजे से बीस फरवरी को मतदान के बाद व वोटों की गिनती वाले दिन दस मार्च को शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ड्राई-डे के दौरान पोलिंग क्षेत्र, किसी होटल, खाने पीने वाले स्थान, दुकानों व अन्य जगह नशीले पदार्थ बेचने व बांटने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने बताया कि गैर मलकीयत वाले क्लब, स्टार क्लब, रेस्टोरेंट आदि किसी भी व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले होटल भले ही उन्हें शराब रखने व सप्लाई करने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में लाइसेंस जारी किए गए हैं। लेकिन उन पर भी उक्त आदेश लागू होंगे।
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