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Mohali News: डेराबस्सी में बरसाती नाले का रुख मोड़ने पर नोटिस

Sun, 28 Apr 2024 05:08 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 28 Apr 2024 05:08 AM IST
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Notice on diverting rain drain in Derabassi
डेराबस्सी। पिछले दिनों एटीएस हाउसिंग सोसाइटी के पास बहने वाले बरसाती नाले के डायवर्जन की खबर प्रकाशित होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की वकील सुनैना ने पंजाब के विभिन्न विभागों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बरसाती नाले के डायवर्जन नियमों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। वकील द्वारा उक्त मुद्दा उठाने के बाद आज ड्रेनेज विभाग के आला अधिकारियों ने मौके का दौरा किया है। बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए बारिश के पानी की दिशा मोड़ी जा रही है।वकील सुनैना द्वारा मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, प्रमुख सचिव, जल निकासी, सिंचाई और जल संसाधन विभाग, मुख्य प्रशासक, ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (गमाडा), पुड्डा भवन, चेयरमैन, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, निदेशक, स्थानीय निकाय, सदस्य पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव ने डिप्टी कमिश्नर, मोहाली को नोटिस भेजकर कहा है कि प्राकृतिक वर्षा को मोड़ना गैरकानूनी है। ड्रेनेज विभाग के सुपरिंटेंडेंट मनोज बंसल ने कहा कि नाले का पुराना रास्ता खुलवाया जाएगा। इस मौके पर एक्सईएन ड्रेनेज विभाग चेतन खन्ना, जेई हरजिंदर सिंह भी उपस्थित थे।
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