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Mohali News: करोड़ों के घोटाले में आरोपी के गैर-जमानती वारंट जारी
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मोहाली। 30 साल पुराने 3.18 करोड़ रुपये के बैंक गबन मामले में भागे आरोपी विजय कुमार चड्ढा के खिलाफ सीबीआई अदालत ने बड़ा कदम उठाया है। मोहाली स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए ओपन डेटेड गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया के तहत दिया गया है। सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच चंडीगढ़ के अनुसार, यह मामला 10 सितंबर 1996 का है। आरोपी विजय कुमार चड्ढा कैनरा बैंक की बटाला शाखा में अधिकारी था। उस पर वर्ष 1992 से 1996 के दौरान बैंक को करीब 3.18 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
जांच में सामने आया कि उसने एसबीआई बटाला में संचालित बैंकर्स खाते से भारी नकदी निकाली। उसने यह नकदी बैंक में जमा कराने के बजाय अपने निजी उपयोग में लगा ली। गबन को छिपाने के लिए उसने बैंक के रिकॉर्ड में फर्जी वाउचर और दस्तावेज तैयार किए। जांच पूरी होने के बाद 26 नवंबर 1998 को उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 477-ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराएं शामिल थीं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी विजय कुमार चड्ढा अदालत में पेश नहीं हुआ।
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यह आदेश रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की प्रक्रिया के तहत दिया गया है। सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच चंडीगढ़ के अनुसार, यह मामला 10 सितंबर 1996 का है। आरोपी विजय कुमार चड्ढा कैनरा बैंक की बटाला शाखा में अधिकारी था। उस पर वर्ष 1992 से 1996 के दौरान बैंक को करीब 3.18 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
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जांच में सामने आया कि उसने एसबीआई बटाला में संचालित बैंकर्स खाते से भारी नकदी निकाली। उसने यह नकदी बैंक में जमा कराने के बजाय अपने निजी उपयोग में लगा ली। गबन को छिपाने के लिए उसने बैंक के रिकॉर्ड में फर्जी वाउचर और दस्तावेज तैयार किए। जांच पूरी होने के बाद 26 नवंबर 1998 को उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
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इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 477-ए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराएं शामिल थीं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी विजय कुमार चड्ढा अदालत में पेश नहीं हुआ।