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मोहाली निगम चुनाव : पोलिंग बूथ के अंदर नहीं ले जा सकेंगे फोन, जानिए किन चीजों पर है पाबंदी

Sat, 13 Feb 2021 03:06 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 13 Feb 2021 03:06 PM IST
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Mohali Corporation Election: people Will not able to take phone inside polling booth 
पंजाब में 14 को निकाय चुनाव हैं। - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

पंजाब में रविवार को निकाय चुनाव होंगे। इस बार पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई व्यक्ति अपना मोबाइल फोन, हैंड बैग या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं जा पाएगा। मोहाली पुलिस की तरफ से इस संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंधी आदेश पूरे जिले में लागू कर दिए गए हैं।

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वहीं, लोगों को इस आदेश के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाए, इसके लिए पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार भी किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नगर निगम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए जाएंगे।
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जानकारी के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में मोहाली जिले के खरड़ हलके के करीब दो पोलिंग स्टेशनों पर इस प्रकार की स्थिति बनी थी। जब एक व्यक्ति की तरफ से फेसबुक पर लाइव होकर मतदान किया गया था। इसके अलावा एक व्यक्ति ने पोलिंग स्टेशन के अंदर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इसके बाद इस संबंध में पुलिस की तरफ से केस तक दर्ज किए गए थे। 
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इसके बाद यह मामले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचे थे। इस बार ऐसी स्थिति दोबारा न बने। इस कारण जिला पुलिस की तरफ से यह कदम उठाए गए हैं। वहीं, पोलिंग स्टेशनों के बाहर पुलिस का सुरक्षा पहरा भी काफी मजबूत रहेगा। पोलिंग स्टेशनों के बार किसी को जमा होन की अनुमति नहीं रहेगी।


यह चीजें भी नहीं ले जा सकेंगे पोलिंग बूथ के अंदर
जानकारी के मुताबिक जिला पुलिस की तरफ जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी भी तरह के हथियार, मोबाइल फोन, हैंड बैंग, झोला, लाइटर, माचिस और ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने पर मनाही है। इस चीज पर पोलिंग बूथों पर तैनात विभाग की टीमें नजर रखेंगी।

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