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Mohali News: मोहाली में नाबालिग से दुष्कर्म, दूसरी मंजिल से फेंका<bha>;</bha> आरोपी गिरफ्तार

Fri, 29 May 2026 01:55 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 29 May 2026 01:55 AM IST
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Minor raped, thrown from second floor in Mohali; accused arrested
मोहाली। खरड़ में एक सब्जी विक्रेता पर 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता को दूसरी मंजिल की खिड़की से सड़क पर फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। पीड़िता का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का है। वह मोहाली में मजदूरी करता है। पीड़िता की मां घरों में साफ-सफाई करती है, बेटी कभी-कभी साथ जाती थी।
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27 मई को दोपहर करीब एक बजे मां काम खत्म कर बेटी से मिलने जंडपुर सड़क पर सब्जी की दुकान के पास पहुंची। डेढ़ घंटे इंतजार के बाद भी बेटी नहीं लौटी तो मां चिराग होम्स सेक्टर-123 की तरफ उसकी तलाश में निकली। इसी दौरान मां ने दूसरी मंजिल के एक कमरे से आरोपी को अपनी बेटी को खिड़की से नीचे धकेलते देखा। बेटी को गिरता देख मां ने चीख-पुकार मचाई। इससे आसपास के लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए। लोगों को आता देख आरोपी मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल नाबालिग को मोहाली के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
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पीड़िता का बयान और पुलिस कार्रवाई

अस्पताल में होश आने पर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई। उसने बताया कि आरोपी उसे जबरन अपने कमरे में ले गया और उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए। जब उसने शोर मचाया तो पकड़े जाने के डर से आरोपी ने उसे खिड़की से नीचे फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर खरड़ पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की।
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आरोपी की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया

पुलिस ने पीड़िता व उसकी मां के बयानों के आधार पर आरोपी को कुछ देर बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी भी नाबालिग है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65 (1) (नाबालिग से दुष्कर्म), 81 (हत्या का प्रयास) और पॉक्सो एक्ट (पीओसीएसओ एक्ट) की धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है।
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