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नाबालिग से दुष्कर्म के केस में उम्रकैद
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मोहाली। नाबालिग लड़की को अगवा करने व दुष्कर्म से जुड़े चार साल पुराने मामले में जिला अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने लक्की निवासी बलौंगी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही साथ ही 60 हजार रुपये जुुर्माना भी लगाया है।
पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 12-13 अक्तूबर 2018 को वह अपने परिवार समेत रिश्तेदारी में धार्मिक समागम में गए थे। इस दौरान सुबह के समय जब धार्मिक समागम से उनकी 13 साल की बेटी व आठ साल का भतीजा घर से कंबल लेने गए। इस दौरान एक कार सवार उस इलाके में आया। उसने उनकी बेटी व भतीजे को पता पूछने के बहाने रोका और मौका पाकर उनकी बेटी को अगवा कर लिया। वह उसे बाद में गांव शाहीमाजरा के पास छोड़कर चला गया था। इसके बाद इस संबंध में थाना फेज-एक में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद मामले की जांच की जा रही थी कि आरोपी को किसी अन्य दुष्कर्म के केस में सोहाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसने पीड़िता से दुष्कर्म की बात कबूली थी। इसके बाद मामला मीडिया में आ गया था। फिर पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही करवाने के बाद उस पर उक्त धाराएं लगाई थीं।
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पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 12-13 अक्तूबर 2018 को वह अपने परिवार समेत रिश्तेदारी में धार्मिक समागम में गए थे। इस दौरान सुबह के समय जब धार्मिक समागम से उनकी 13 साल की बेटी व आठ साल का भतीजा घर से कंबल लेने गए। इस दौरान एक कार सवार उस इलाके में आया। उसने उनकी बेटी व भतीजे को पता पूछने के बहाने रोका और मौका पाकर उनकी बेटी को अगवा कर लिया। वह उसे बाद में गांव शाहीमाजरा के पास छोड़कर चला गया था। इसके बाद इस संबंध में थाना फेज-एक में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद मामले की जांच की जा रही थी कि आरोपी को किसी अन्य दुष्कर्म के केस में सोहाना थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसने पीड़िता से दुष्कर्म की बात कबूली थी। इसके बाद मामला मीडिया में आ गया था। फिर पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही करवाने के बाद उस पर उक्त धाराएं लगाई थीं।
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