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Mohali News: जीरकपुर में दो माह में 42 निर्माणों पर हुई कार्रवाई, 10 मकान और 27 दुकानें सील
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संवाद न्यूज एजेंसी
जीरकपुर। नगर परिषद ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। दो माह के दौरान भवन शाखा ने 42 मामलों में कार्रवाई की है। इस दौरान दस मकानों और सत्ताईस दुकानों को सील किया गया है। इसके अतिरिक्त, पांच अवैध निर्माणों को जेसीबी की मदद से ढहा दिया गया है। लगातार हो रही इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। नगर परिषद के नियमों के अनुसार, शहर में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले उसका नक्शा पास करवाना अनिवार्य है। बिना मंजूरी के किए गए निर्माणों पर परिषद कार्रवाई कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी ने मकान का नक्शा पास करवाया है, लेकिन मौके पर तीन मंजिला फ्लैट बना लिए हैं, तो ऐसे निर्माणों को सील किया जा रहा है। इसी तरह, बिना नक्शा पास करवाए दुकान बनाने या शेड लगाकर गोदाम तैयार करने के मामलों में भी निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
अवैध निर्माणों पर विस्तृत कार्रवाई
नगर परिषद की कार्रवाई का सिलसिला 8 जुलाई को किशनपुरा से शुरू हुआ। यहां पार्किंग के लिए निर्धारित जगह पर दुकानें बनाने के आरोप में सत्ताईस दुकानों को सील किया गया। इसके बाद 4 अगस्त को वीआईपी रोड पर बिना नक्शा बनाई गई तीन दुकानों को हटाया गया। 8 अगस्त को बलटाना में बिना नक्शा निर्माण के आरोप में एक अवैध दुकान हटाई गई। उसी दिन नाभा क्षेत्र में शेड लगाकर बिना नक्शा पास करवाए बनाए गए गोदाम पर भी कार्रवाई की गई और उसे हटा दिया गया।
नियमों का उल्लंघन और परिषद का रुख
3 सितंबर को वीआईपी रोड पर तीन और दुकानों को तोड़ा गया। आरोप था कि इन दुकानों का निर्माण छियासठ फुट चौड़ी सड़क की जगह पर कर लिया गया था। 8 सितंबर को नगर परिषद की टीम ने दस घरों को सील किया। इन पर आरोप है कि कोठी का नक्शा पास करवाने के बाद मौके पर तीन मंजिला फ्लैटों का निर्माण कर लिया गया था। शहर की कॉलोनियों और सोसायटियों में पार्किंग के लिए निर्धारित जगह का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के मामले भी सामने आए हैं। एक मामले में पार्किंग वाली जगह पर दो दर्जन से अधिक दुकानों का निर्माण कर लिया गया था, जिन्हें परिषद ने सील कर दिया।
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नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
नक्शा पास होते ही हमारा विभाग सक्रिय हो जाता है, ताकि कोई व्यक्ति स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण न कर सके। निर्माण कार्य के दौरान भी निगरानी रखी जाती है। यदि कोई व्यक्ति नक्शे के विरूद्ध निर्माण करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा नगर परिषद की सीमा में किसी भी तरह का निर्माण करने से पहले नक्शा पास करवाना जरूरी है। बिना अनुमति या स्वीकृत नक्शे के विपरीत किए जा रहे निर्माणों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।-परविंदर सिंह भट्टी, ईओ, नगर परिषद जीरकपुर
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जीरकपुर। नगर परिषद ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। दो माह के दौरान भवन शाखा ने 42 मामलों में कार्रवाई की है। इस दौरान दस मकानों और सत्ताईस दुकानों को सील किया गया है। इसके अतिरिक्त, पांच अवैध निर्माणों को जेसीबी की मदद से ढहा दिया गया है। लगातार हो रही इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप की स्थिति है। नगर परिषद के नियमों के अनुसार, शहर में किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले उसका नक्शा पास करवाना अनिवार्य है। बिना मंजूरी के किए गए निर्माणों पर परिषद कार्रवाई कर सकती है। अधिकारियों ने बताया कि यदि किसी ने मकान का नक्शा पास करवाया है, लेकिन मौके पर तीन मंजिला फ्लैट बना लिए हैं, तो ऐसे निर्माणों को सील किया जा रहा है। इसी तरह, बिना नक्शा पास करवाए दुकान बनाने या शेड लगाकर गोदाम तैयार करने के मामलों में भी निर्माण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
अवैध निर्माणों पर विस्तृत कार्रवाई
नगर परिषद की कार्रवाई का सिलसिला 8 जुलाई को किशनपुरा से शुरू हुआ। यहां पार्किंग के लिए निर्धारित जगह पर दुकानें बनाने के आरोप में सत्ताईस दुकानों को सील किया गया। इसके बाद 4 अगस्त को वीआईपी रोड पर बिना नक्शा बनाई गई तीन दुकानों को हटाया गया। 8 अगस्त को बलटाना में बिना नक्शा निर्माण के आरोप में एक अवैध दुकान हटाई गई। उसी दिन नाभा क्षेत्र में शेड लगाकर बिना नक्शा पास करवाए बनाए गए गोदाम पर भी कार्रवाई की गई और उसे हटा दिया गया।
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नियमों का उल्लंघन और परिषद का रुख
3 सितंबर को वीआईपी रोड पर तीन और दुकानों को तोड़ा गया। आरोप था कि इन दुकानों का निर्माण छियासठ फुट चौड़ी सड़क की जगह पर कर लिया गया था। 8 सितंबर को नगर परिषद की टीम ने दस घरों को सील किया। इन पर आरोप है कि कोठी का नक्शा पास करवाने के बाद मौके पर तीन मंजिला फ्लैटों का निर्माण कर लिया गया था। शहर की कॉलोनियों और सोसायटियों में पार्किंग के लिए निर्धारित जगह का व्यावसायिक इस्तेमाल करने के मामले भी सामने आए हैं। एक मामले में पार्किंग वाली जगह पर दो दर्जन से अधिक दुकानों का निर्माण कर लिया गया था, जिन्हें परिषद ने सील कर दिया।
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नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
नक्शा पास होते ही हमारा विभाग सक्रिय हो जाता है, ताकि कोई व्यक्ति स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण न कर सके। निर्माण कार्य के दौरान भी निगरानी रखी जाती है। यदि कोई व्यक्ति नक्शे के विरूद्ध निर्माण करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा नगर परिषद की सीमा में किसी भी तरह का निर्माण करने से पहले नक्शा पास करवाना जरूरी है। बिना अनुमति या स्वीकृत नक्शे के विपरीत किए जा रहे निर्माणों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान लगातार जारी रहेगा।-परविंदर सिंह भट्टी, ईओ, नगर परिषद जीरकपुर