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नशा तस्करी के मामले में 15 साल की कैद, डेढ़ लाख जुर्माना

Tue, 21 Dec 2021 01:51 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Tue, 21 Dec 2021 01:51 AM IST
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Imprisonment for 15 years in drug smuggling case, 1.5 lakh fine
मोहाली। जिला अदालत ने नशा तस्करी से जुड़े एक केस में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषी को सीधे जेल भेज दिया गया। दोषी की पहचान बलविंदर सिंह निवासी जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के रूप हुई है। जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार द्वारा गठित स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की तरफ से एक आपरेेशन के दौरान दबोचा था। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि व्यक्ति उक्त एरिया में नशे की सप्लाई करने आ रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने इलाके में स्पेेशल नाके लगाए। इस दौरान एक स्विफ्ट कार को जांच के लिए रोका था। जब कार की तलाशी ली गई तो कार सवार के पास 270 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। जब उससे इस संबंधी सवाल जवाब किए तो वह कोई उचित जवाब नहीं दे पाया था। इसके बाद एसटीएफ ने उसे काबू कर लिया। साथ ही एसटीएफ के थाना फेज-4 में ले गए और यहां उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। इस दौरान आरोपी ने बताया था कि वह दिल्ली से हेरोइन लेकर आता है साथ ही मोहाली व इसके आसपास के एरिया में सप्लाई करता है।
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