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आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को पांच साल कैद

Fri, 08 Apr 2022 07:21 PM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Fri, 08 Apr 2022 07:21 PM IST
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Five years imprisonment for abetment to suicide
मोहाली। जिला अदालत ने प्यार में धोखा देकर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में धर्मेंद्र वर्मा को दोषी ठहराते हुए 5 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा।
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जानकारी के मुताबिक 2019 में 27 फरवरी को मोहाली की एक फैक्टरी में काम करने वाली लड़की प्रियंका ने शौचालय में आत्महत्या की थी। इस पर फैक्टरी के मालिक ने पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी धर्मेंद्र वर्मा एवं प्रियंका प्यार करते थे। घटना वाले दिन तीन महिला कर्मचारियों ने दोपहर को एक साथ खाना खाया था। बाद में दो महिला कर्मचारी बाहर घूमने चली गई जबकि प्रियंका फैक्टरी के अंदर शौचालय में चली गई थी। थोड़ी देर बाद फैक्टरी के मालिक ने शौचालय में से धुआं निकलते देखा। उन्होंने जाकर देखा तो पता चला कि शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद है। ताला तोड़कर देखा तो प्रियंका ने अपने शरीर पर तारपीन छिड़ककर आग लगा ली थी। इसमें वह 100 प्रतिशत जल गई। उसके बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। उसमें प्रियंका ने लिखा था कि वह आरोपी धर्मेंद्र वर्मा से प्यार करती है। उन दोनों ने आपस में शादी कर ली है। वह तीन महीने की गर्भवती भी है लेकिन अब आरोपी किसी दूसरी महिला के साथ रहना चाहता है। इस कारण वह मानसिक तनाव में है और आत्महत्या कर रही है।
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