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Mohali News: नगर निगम की तहबाजारी शाखा के अधिकारियों पर 5000 रुपये का जुर्माना

Tue, 19 Dec 2023 02:02 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 19 Dec 2023 02:02 AM IST
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Fine of Rs 5000 on officials of Tehbazari branch of Municipal Corporation
मोहाली। पंजाब राज्य सूचना आयुक्त अमृतप्रताप सिंह सेखों ने आरटीआई (सूचना के अधिकार) के तहत पर्याप्त जानकारी न देने, पर्याप्त रिकॉर्ड न रखने और आयोग के आदेशों का पालन नहीं करने पर नगर निगम की तहबाजारी शाखा के अधिकारियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना संबंधित अधिकारी के वेतन से काटा जाएगा। अपीलकर्ता कंवलनैन सिंह सोढ़ी ने कहा कि वह पिछले पांच वर्षों से नानू-दादू किचन मिशन के तहत 10 रुपये में भोजन परोस रहे हैं। दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने का यह कार्य क्षेत्रवासियों के सहयोग से चल रहा है। 5 अगस्त 2022 को निगम के तहबाजारी स्टाफ द्वारा नानू-दादू किचन को निशाना बनाया गया और सामान जब्त कर लिया गया जबकि इस कार्रवाई के दौरान सेक्टर-70 के किसी भी रेहड़ी-फड़ी वाले का सामान नहीं लिया गया। निगम अधिकारियों ने छाता, मेज, बर्तन और कुर्सियां जब्त कर लीं और ये सामान अब तक वापस नहीं किया गया है। अधिकारियों ने न तो माल की रसीद दी और न ही माल का कोई रिकाॅर्ड।
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जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हेंने सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया गया था लेकिन निगम अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर उन्होंने सूचना आयोग में आवेदन दिया, जिस पर सूचना आयुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों को तलब किया। यह जुर्माना रिकॉर्ड आदि जमा न करने पर लगाया गया है और यह भी आदेश दिया गया है कि अगली सुनवाई पांच फरवरी 2024 पर अपीलकर्ता को जानकारी भी दी जाए।
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