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Mohali News: नशीले इंजेक्शन बेचने वाले तस्कर को 10 साल की सजा

Fri, 23 Oct 2026 02:20 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:20 AM IST
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Drug smuggler selling intoxicating injections sentenced to 10 years in prison
मोहाली। नशीले इंजेक्शन की तस्करी के मामले में अदालत ने गुरिंदर सिंह उर्फ रसगुल्ला को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश आहलूवालिया की अदालत ने उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गुरिंदर सिंह को दिसंबर 2020 में एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। उसे जिला प्रबंधकीय परिसर के पास नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया। एसटीएफ इंस्पेक्टर अवतार सिंह सोई के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की थी। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 40 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए।
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पूछताछ में पता चला कि वह अंबाला से कम कीमत पर नशीले इंजेक्शन खरीदता था। फिर उन्हें मोहाली क्षेत्र में अधिक कीमत पर बेचता था। आरोपी के खिलाफ पहले भी फेज-8 थाने में नशीले पदार्थों की तस्करी का मामला दर्ज था। वह उस मामले में जमानत पर बाहर था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी। एक व्यक्ति बाइक पर नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था। सूचना के आधार पर सेक्टर-76 स्थित जिला प्रबंधकीय परिसर के पास नाकाबंदी की गई। काले रंग की मोटरसाइकिल पर आ रहे व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। जांच अधिकारी अवतार सिंह सोई के अनुसार, पुलिस रिमांड में आरोपी ने अपना तरीका बताया।
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