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Mohali News: दो नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण कर अश्लील वीडियो बनाने वाले दोषी को 40 साल की सजा

Sat, 08 Aug 2026 02:05 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2026 02:05 AM IST
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Convict sentenced to 40 years for sexually exploiting two minor girls and making obscene videos
मोहाली। अतिरिक्त जिला एवं विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दो नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण करने, अश्लील हरकतें करने, उनकी अश्लील फोटो-वीडियो बनाने और जान से मारने की धमकी देने के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी देव राज मौर्य निवासी उत्तर प्रदेश को दोषी करार देकर 40 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 साल की सजा सुनाई है।पहले मामले में अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना, आईटी एक्ट की धारा 67-बी के तहत पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना और बीएनएस की धारा 351(2) के तहत एक साल की कैद की सजा सुनाई। दूसरे मामले में भी पॉक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत 20 साल की कैद और 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। दोनों मामलों में सरकारी पक्ष की ओर से उप जिला अटार्नी हरदीप सिंह रोमाणा ने पैरवी की।
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स्कूल जाते-आते बच्ची को बहाने से कमरे में ले जाता था
पहले मामले में मुल्लांपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी 11 वर्षीय बेटी पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी। आरोपी उनके पड़ोस में रहता था। स्कूल जाते या वापस आते समय बच्ची को खाने-पीने की चीजों का लालच देकर अपने कमरे में ले जाता था। वहां वह उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। परिवार के चंडीगढ़ क्षेत्र में रहने चले जाने के बाद भी आरोपी वहां पहुंच गया और बच्ची को धमकाकर उसका यौन शोषण करता रहा। आरोप था कि आरोपी ने बच्ची की अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाई और परिवार को जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने के लिए मजबूर किया।
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दूसरे मामले में भी बच्ची को लालच देकर कमरे में ले जाता था
दूसरे मामले में करीब साढ़े सात साल की बच्ची के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी उनकी बेटी को पैसे और खाने-पीने की चीजों का लालच देकर कमरे में ले जाता था और उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ने एक अन्य नाबालिग बच्ची को भी कमरे में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी एक बच्ची के चौथी कक्षा में पढ़ने वाले भाई को भी कमरे में ले जाता था। बच्चों को धमकाकर वह अश्लील फोटो और वीडियो बनाता था। बाद में उन्हें जान से मारने की धमकी देकर किसी को कुछ न बताने के लिए मजबूर करता था।
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दो मोबाइल से मिलीं अश्लील फोटो-वीडियो
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए थे। जांच के दौरान मोबाइल की पड़ताल में नाबालिग बच्चों से संबंधित अश्लील फोटो और वीडियो मिलने की बात सामने आई। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों सहित अन्य सबूतों को अदालत के समक्ष पेश किया गया।
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