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छतबीड़ चिड़ियाघर खुला, 50 फीसदी लोगों की मिलेगा प्रवेश
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मोहाली। जिले में बुधवार को प्रशासन के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें कोरोना संक्रमण के कम होते केसों को लेकर रिव्यू किया गया। हालांकि पाबंदियां की समय सीमा को 8 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ चीजों को पाबंदी की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। इनमें चिड़ियाघर, जिम, स्पा और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स शामिल हैं। जबकि शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे, जो छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे। इसके मुताबिक छतबीड़ चिड़ियाघर भी खोल दिया गया है, लेकिन यहां निर्धारित से 50 फीसदी लोगों को ही प्रवेश करने दिया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक जिले में अब रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं को इसमें छूट रहेगी। जबकि पाबंदियों के अनुसार किसी भी शादी या अन्य समारोह के लिए इनडोर में 500 और आउटडोर में 1000 लोगों के एकत्रित होने की छूट होगी। लेकिन यह संख्या उपलब्ध जगह की क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक न हो। इस दौरान कोविड प्रोटोकाल की पालना लाजिमी होगी और सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जबकि शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज आम दिनों की तरह खुल रहेंगे। वहीं, बार, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, माल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, म्यूजियम, चिड़ियाघर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। लेकिन इन सभी जगह पूरे स्टाफ को कोरोना के दोनों टीके लगे होना जरूरी होगा। साथ ही एसी बसें 50 फीसदी सवारियों के साथ चलेंगी। बिना मास्क के आने वाले लोगों को सरकारी दफ्तरों या निजी दफ्तरों से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। जिले में बाहर से आने वाले लोगों को दोनों टीके लगे होने जरूरी होने चाहिए। सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज को भी हिदायत दी गई है कि वह 15 साल से बड़ी उम्र के विद्यार्थियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा सभी विभागों को कोविड प्रोटोकाल के पालन की हिदायत दी गई है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के मुताबिक जिले में अब रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं को इसमें छूट रहेगी। जबकि पाबंदियों के अनुसार किसी भी शादी या अन्य समारोह के लिए इनडोर में 500 और आउटडोर में 1000 लोगों के एकत्रित होने की छूट होगी। लेकिन यह संख्या उपलब्ध जगह की क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक न हो। इस दौरान कोविड प्रोटोकाल की पालना लाजिमी होगी और सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जबकि शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। वहीं, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज आम दिनों की तरह खुल रहेंगे। वहीं, बार, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, माल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, म्यूजियम, चिड़ियाघर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। लेकिन इन सभी जगह पूरे स्टाफ को कोरोना के दोनों टीके लगे होना जरूरी होगा। साथ ही एसी बसें 50 फीसदी सवारियों के साथ चलेंगी। बिना मास्क के आने वाले लोगों को सरकारी दफ्तरों या निजी दफ्तरों से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी। जिले में बाहर से आने वाले लोगों को दोनों टीके लगे होने जरूरी होने चाहिए। सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज को भी हिदायत दी गई है कि वह 15 साल से बड़ी उम्र के विद्यार्थियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा सभी विभागों को कोविड प्रोटोकाल के पालन की हिदायत दी गई है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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