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Mohali News: खुफिया विभाग की इमारत पर आरपीजी हमले के मामले में चढ़त सिंह की जमानत खारिज

Fri, 12 Sep 2025 12:39 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Sep 2025 12:39 AM IST
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Chadhat Singh's bail rejected in the RPG attack case on Intelligence Department building
मोहाली। खुफिया विभाग की इमारत पर आरपीजी हमले के मामले में नामजद आरोपी चढ़त सिंह की जमानत अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत ने खारिज कर दी है। जिला तरनतारन के गांव मेहंदीपुर निवासी चढ़त सिंह ने अपने वकील द्वारा जमानत की अर्जी दायर की थी। अदालत ने सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद चढ़त सिंह की जमानत की अर्जी खारिज कर कहा की चढ़त सिंह पर अपराध करने से पहले उक्त घटना वाली स्थान की रेकी करने और दूसरे मुलजिम को अपराध करने में मदद करने का आरोप है।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए वह जमानत की रियायत का अधिकार नहीं रखता है। उसकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है। घटना के एक दिन पहले वह इस मामले में सह आरोपी लखबीर सिंह उर्फ लंडा के कहने पर जगदीप सिंह उर्फ जग्गी कंग को मिला, जो कि सेक्टर 86 मोहाली में किराएदार था और उस दिन चढ़त सिंह ने सह आरोपी से मिलकर घटना वाली स्थान की रेकी की थी और फिर वह जगदीप सिंह के घर रात भर रहा और उसके बाद यह घटना हुई। चड़त सिंह पर रेकी के द्वारा अपने सह आरोपियों की मदद करने के आरोप हैं जिन्होंने मोहाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमारत में धमाका किया था।
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अदालत के अनुसार रिकॉर्ड की जांच करने से पता चलता है कि एस आई बलकार सिंह के बयान पर एफ आई आर दर्ज की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह सेक्टर 76 मोहाली में इंटेलिजेंस दफ्तर सुरक्षा इंचार्ज के तौर पर तैनात थे। 9 मई 2022 को शाम 7:45 बजे करीब वह खुफिया भवन के गेट पर मौजूद थे तो उसने खुफिया भवन सेक्टर 76 मोहाली की इमारत में धमाके की आवाज सुनी और इमारत की तीसरी मंजिल से धुआं निकल रहा था। वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा और देखा कि किसी ने प्रोजेक्टाइल जैसा यंत्र फेंका है। थाना सुहाना की पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया था।
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