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Mohali News: पंचायत भूमि से 115 सफेदे पेड़ काटे, मामला दर्ज
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मोहाली। गांव गिद्दड़पुर की पंचायत भूमि से करीब 115 सफेदा के पेड़ अवैध रूप से काटने का मामला सामने आया है। इस मामले में थाना सोहाना पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी पर पंचायत को वित्तीय नुकसान पहुंचाने और अवैध कब्जे का आरोप है। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी मोहाली की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर शिकायत की थी।
शिकायत में बताया गया कि ग्राम पंचायत गिद्दड़पुर की शामलात भूमि के खसरा नंबर 30/2/2 और 30/8 से पेड़ काटे गए। आरोप है कि इन पेड़ों को काटकर वहां लंगर हॉल का निर्माण भी किया गया। पंचायत सचिव हरिंदर कौर ने अपने बयान में बताया कि पंचायत प्रबंधन ने पहले भी शिकायत की थी। यह शिकायत पुलिस चौकी सनेटा को दी गई थी। उस समय अवैध कटाई और निर्माण कार्य की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस जांच के दौरान राजस्व विभाग ने संबंधित भूमि की निशानदेही करवाई। जांच में पाया गया कि संबंधित खसरा नंबरों में करीब 115 सफेदा के पेड़ काटे गए थे। पुलिस के अनुसार, पेड़ों की यह कटाई गांव गिद्दड़पुर निवासी उजागर सिंह द्वारा करवाई गई।
मामले में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 303(2), 324 और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, 33 और 42 के तहत कार्रवाई कर मामला दर्ज किया गया है। इसके आधार पर थाना सोहाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और पंचायत भूमि को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। - बरमा सिंह, एसआई, जांच अधिकारी
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शिकायत में बताया गया कि ग्राम पंचायत गिद्दड़पुर की शामलात भूमि के खसरा नंबर 30/2/2 और 30/8 से पेड़ काटे गए। आरोप है कि इन पेड़ों को काटकर वहां लंगर हॉल का निर्माण भी किया गया। पंचायत सचिव हरिंदर कौर ने अपने बयान में बताया कि पंचायत प्रबंधन ने पहले भी शिकायत की थी। यह शिकायत पुलिस चौकी सनेटा को दी गई थी। उस समय अवैध कटाई और निर्माण कार्य की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पुलिस जांच के दौरान राजस्व विभाग ने संबंधित भूमि की निशानदेही करवाई। जांच में पाया गया कि संबंधित खसरा नंबरों में करीब 115 सफेदा के पेड़ काटे गए थे। पुलिस के अनुसार, पेड़ों की यह कटाई गांव गिद्दड़पुर निवासी उजागर सिंह द्वारा करवाई गई।
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मामले में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 303(2), 324 और भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26, 33 और 42 के तहत कार्रवाई कर मामला दर्ज किया गया है। इसके आधार पर थाना सोहाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की विस्तृत जांच जारी है और पंचायत भूमि को हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। - बरमा सिंह, एसआई, जांच अधिकारी
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