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Mohali News: टेंडर अलॉटमेंट घोटाले में फंसे पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Fri, 24 Mar 2023 07:34 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Mar 2023 07:34 PM IST
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Big relief from the High Court to former minister Ashu
नियमित जमानत की मांग को लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने की मंजूर
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सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद 23 फरवरी को कोर्ट ने किया था फैसला सुरक्षित

अमर उजाला ब्यूरो

चंडीगढ़। टेंडर अलॉटमेंट घोटाले में फंसे पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत याचिका मंजूर कर कर ली है। उनके खिलाफ 16 अगस्त को लुधियाना में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें उन्होंने जमानत की मांग की थी।


इससे पहले हाईकोर्ट ने इसी मामले में उन्हें नियमित जमानत देने से इन्कार कर चुका थ, तब यह आधार बनाया गया था कि अभी जांच जारी है। अब आशु ने एक बार फिर से जमानत मांगी की थी और कहा थ कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चालान भी पेश किया जा चुका है, ऐसे में अब उन्हें जमानत दी जाए। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में हुए करोड़ों के ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले में विजिलेंस ने भारत भूषण आशु के खिलाफ 16 अगस्त को एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में आठ दिन रिमांड पर रहने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद लंबी चली सुनवाई व विजिलेंस की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी मांग पर अपना फैसला सुरखित रख लिया था।
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