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Mohali News: जीरकपुर की नई वार्डबंदी पर सरकार को नोटिस टू स्टे जारी, लगा अस्थायी विराम

Sun, 04 Jan 2026 01:08 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Jan 2026 01:08 AM IST
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A notice to stay has been issued to the government on the new ward demarcation in Zirakpur, imposing a temporary stay
जीरकपुर। आगामी नगर परिषद चुनाव से ठीक पहले जीरकपुर में की गई नई वार्डबंदी को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पंजाब सरकार की नई वार्डबंदी पर फिलहाल रोक लग गई है। नगर परिषद के अधिकांश पार्षदों के विरोध और अध्यक्ष उदयवीर सिंह ढिल्लों की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस टू स्टे जारी कर दिया है। इसके चलते नई वार्डबंदी के आधार पर चुनाव कराने की प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से विराम लग गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है। सूत्रों के अनुसार 22 दिसंबर 2025 को जीरकपुर नगर परिषद क्षेत्र की नई वार्डबंदी की अधिसूचना जारी की गई थी।
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इसके साथ इसका नक्शा नगर परिषद कार्यालय में सार्वजनिक किया गया। नक्शा सामने आते ही पार्षदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में असंतोष फैल गया। उनका कहना था कि वार्डों के पुनर्गठन में जनसंख्या अनुपात, भौगोलिक संरचना और प्रशासनिक व्यवहारिकता जैसे आवश्यक मानकों की अनदेखी की गई है, जिससे कई वार्ड असंतुलित हो गए हैं। सरकार की ओर से इस नई वार्डबंदी पर 29 दिसंबर 2025 तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे। तय नियमों के तहत आपत्तियों के निपटारे के बाद इसे नोटिफाई कर संबंधित विभाग को भेजा जाना था, जिसकी समय-सीमा 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी। हालांकि, इससे पहले ही यह मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया।
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कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत में लंबित कार्यवाही और भारी संख्या में दर्ज आपत्तियों को देखते हुए नई वार्डबंदी के अमल में आने की संभावना फिलहाल कमजोर नजर आ रही है। यदि अदालत ने वार्डबंदी प्रक्रिया को नियमों के विपरीत पाया, तो नगर परिषद के आगामी चुनाव पुरानी वार्डबंदी के आधार पर कराए जा सकते हैं। इसका सीधा असर चुनावी रणनीतियों और राजनीतिक समीकरणों पर पड़ेगा।
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उल्लेखनीय है कि जीरकपुर नगर परिषद का वर्तमान कार्यकाल 5 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में समय रहते चुनाव कराना प्रशासन की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यदि वार्डबंदी को लेकर विवाद लंबा चलता नजर आ रहा है, तो चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। फिलहाल अदालत के आदेश के बाद चुनाव को लेकर स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।




नगर परिषद की अवधि 5 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रही है। सरकार द्वारा की गई नई वार्डबंदी पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। हमने इसे अदालत में चुनौती दी, जिस पर माननीय अदालत ने सरकार को नोटिस टू स्टे जारी किया है। अब नगर परिषद चुनाव पुरानी वार्डबंदी के आधार पर ही कराए जाने चाहिए। -उदयवीर सिंह ढिल्लों, अध्यक्ष, नगर परिषद जीरकपुर
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