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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल कैद

Sat, 09 Jul 2022 02:09 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Sat, 09 Jul 2022 02:09 AM IST
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20 years in prison for raping minor
मोहाली। एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने अमित भारद्वाज निवासी खरड़ को दोषी ठहराते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी को धारा-376 में 20 साल कैद, धारा-363 में 7 साल व 366 में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया। मामला करीब तीन साल पुराना है।
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जून 2019 में खरड़ वासी व्यक्ति ने पुलिस को इस संबंधी शिकायत देकर कहा था कि उसकी बेटी 11वीं में पढ़ती थी। 15 जून को स्कूल में एनएसएस का कैंप लगा हुआ था। उसकी बेटी ने भी कैंप में हिस्सा लिया थ। वह सुबह के समय बेटी को स्कूल के बाहर छोड़ आया था। जब वह शाम को छुट्टी के समय बेटी को लेने गया तो वह वहां नहीं मिली। इसके बाद उसने चौकीदार को साथ लेकर स्कूल के सारे कमरे देखे, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। मामला स्कूल के अध्यापकों के ध्यान में लाया गया। जब कैंप वाले बच्चों की सूची देखी तो पता चला कि उसकी बेेटी का नाम कैंप वाली सूची में नहीं था। इसके बाद जब वह पड़ताल कर रहे थे तो उन्हें किसी ने बताया कि आरोपी अमित उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर धारा-363, 366, 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर 28 जून को उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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