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Punjab: वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 को मंजूरी, 25 करोड़ तक की टैक्स राशि पर ब्याज और जुर्माना माफ

Sat, 27 Sep 2025 05:53 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी जालंधर Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 27 Sep 2025 05:53 PM IST
सार

पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को तेज़ रफ्तार देने और कारोबार को प्रोत्साहन देने के मकसद से कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है।  कैबिनेट ने पुराने मामलों का बोझ घटाने और उद्योगों व कारोबारों के लिए कंप्लायन्स सुनिश्चित करने के लिए लंबित बकाया की वसूली हेतु पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 को मंजूरी दे दी है।

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Punjab govt approves One Time Settlement Scheme 2025
पंजाब कैबिनेट की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब कैबिनेट ने राज्य की अर्थव्यवस्था को तेज़ रफ्तार देने और कारोबार को प्रोत्साहन देने के मकसद से कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। ट्रेड विंग के जिला प्रधान और पंजाब व्यापारी कमीशन के सदस्य इंदरवंश सिंह चड्डा ने बताया कि कैबिनेट ने पुराने मामलों का बोझ घटाने और उद्योगों व कारोबारों के लिए कंप्लायन्स सुनिश्चित करने के लिए लंबित बकाया की वसूली हेतु पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओटीएस)" को मंजूरी दे दी है। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। जिन करदाताओं के आकलन 30 सितंबर 2025 तक किए जा चुके हैं और जिनकी आकलन आदेश संबंधी सभी सुधार/संशोधन संबंधित विभाग द्वारा 30 सितंबर 2025 तक पास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस ओटीएस स्कीम के तहत जिन मामलों में कर की राशि 1 करोड़ रुपये तक है, उनमें ब्याज पर 100 फीसदी छूट, जुर्माने पर 100 फीसदी माफी और टैक्स राशि पर 50 फीसदी छूट मिलेगी।

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ये मिलेंगे लाभ 

1 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के बकाया मामलों में ब्याज पर 100 फीसदी छूट, जुर्माने पर 100 फीसदी माफी और टैक्स पर 25 फीसदी की छूट मिलेगी। 25 करोड़ रुपये से अधिक की टैक्स राशि पर ब्याज और जुर्माना पूरी तरह माफ होगा, साथ ही टैक्स रकम में 10 फीसदी की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 तक असेसमेंट वाले सभी करदाताओं के लिए यह योजना है। जिस दौरान 10040 लंबित मामलों का वितरण का 12000 करोड़ की बकाया राशि वसूली जाएगी। यह पंजाब सरकार की तीसरी ओटीएस योजना है जिसका रिकवरी मॉड 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसमें अनुमानित 3344 करोड़ रुपये की रिकवरी और 8441 करोड़ रुपये का पुराना बकाया माफ किया जाएगा। यह योजना सरकारी खाद्य एजेंसियों पर लागू नहीं होगी।

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इंदरवंश सिंह चड्डा ने कहा कि कई मिल मालिकों ने अपना बकाया जमा नहीं कराया था, जिस कारण उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर उनके खिलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। जो कई वर्षों से अदालतों/लीगल फोरमों में लंबित है। उन्होंने कहा कि यह नई ओटीएस स्कीम तमाम लंबित मामलों को कम करने और बीमार चावल मिलों को दोबारा कार्यशील बनाने के लिए लाई गई है, जिससे राज्य में रोज़गार के ज़्यादा मौके पैदा होंगे।

इससे खरीफ की खरीद सीज़न के दौरान मंडियों में से धान की खरीदी समय पर और सुचारू ढंग से होगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वित्त अधिनियम 2025 ने जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर केंद्र सरकार के "गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017" में संशोधन किया है, और उसी तर्ज पर पंजाब जीएसटी एक्ट 2017 में भी संशोधन किए जाएंगे। उद्योगपति उत्तम चड्डा ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के हित में समय-समय पर अलग-अलग ओटीएस स्कीमें लागू करने के लिए पंजाब सरकार का धन्यवाद किया। व्यापारी अशोक गुप्ता ने व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत देने के लिए वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान का आभार जताया।
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