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विधायक शीतल अंगुराल की मुश्किलें बढ़ी: धारा 144 के दौरान जुआ खेलने के मामले में 12 जून को अदालत में तलब
Sun, 04 Jun 2023 02:54 PM IST
निवेदिता वर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब)
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sun, 04 Jun 2023 02:54 PM IST
सार
विधायक शीतल अंगुराल जब भाजपा के नेता थे तो उन पर थाना भार्गव कैंप में जुए का पर्चा दर्ज हुआ था जिसके बाद से केस अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने शीतल अंगुराल को नोटिस जारी किया था कि लेकिन वह नोटिस शीतल द्वारा रिसीव नहीं हुआ।
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विधायक शीतल अंगुराल
- फोटो : फाइल
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विस्तार
जुए से जुड़े पुराने मामले में जालंधर वेस्ट के आप विधायक शीतल अंगुराल की मुश्किलें बढ़ गई है। अदालत ने उन्हें 12 जून को पेश होने का आदेश दिया है। विधायक शीतल अंगुराल जब भाजपा के नेता थे तो उन पर थाना भार्गव कैंप में जुए का पर्चा दर्ज हुआ था जिसके बाद से केस अदालत में विचाराधीन था।
इसी बीच उस समय लगी धारा 144 के तहत जुए का पर्चा दर्ज करने के बाद धारा 188 भी लगानी थी जिसकी अप्रूवल डीसी जसप्रीत के पास आई थी लेकिन डीसी जसप्रीत ने वो अप्रूवल रोक कर रखी हुई थी। डीसी जसप्रीत की बदली के बाद अदालत ने शीतल अंगुराल को नोटिस जारी किया था कि लेकिन वह नोटिस शीतल द्वारा रिसीव नहीं हुआ। इस पर अदालत ने आदेश जारी किया कि शीतल अंगुराल खुद 12 जून को अदालत में पेश हों नहीं तो दंडनीय कारवाई की जाएगी।
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इसी बीच उस समय लगी धारा 144 के तहत जुए का पर्चा दर्ज करने के बाद धारा 188 भी लगानी थी जिसकी अप्रूवल डीसी जसप्रीत के पास आई थी लेकिन डीसी जसप्रीत ने वो अप्रूवल रोक कर रखी हुई थी। डीसी जसप्रीत की बदली के बाद अदालत ने शीतल अंगुराल को नोटिस जारी किया था कि लेकिन वह नोटिस शीतल द्वारा रिसीव नहीं हुआ। इस पर अदालत ने आदेश जारी किया कि शीतल अंगुराल खुद 12 जून को अदालत में पेश हों नहीं तो दंडनीय कारवाई की जाएगी।
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