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Jalandhar: सत्ता घुम्मण कत्ल केस के आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, राजस्थान से धरे गए, बेरहमी से की गई थी हत्या

Mon, 13 Feb 2023 01:51 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 13 Feb 2023 01:51 PM IST
सार

मकसूदां मंडी से चौकीदार मुकेश का अपहरण करके उसके मालिक बैंक कॉलोनी, नजदीक बाबा मोहन दास नगर के रहने वाले स्वतंत्र सिंह घुम्मण उर्फ सत्ता घुम्मण पुत्र मोहन सिंह को बुलाया। स्वतंत्र सिंह घुम्मण उर्फ सत्ता घुम्मण के वहां पहुंचने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

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Jalandhar: New Update in Satta Ghuman murder case
मृतक सत्ता। - फोटो : फाइल

विस्तार

जालंधर की मकसूदां सब्जी मंडी में शनिवार सुबह मंडी में ही काम करने वाले सत्ता घुम्मण का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कत्ल मंडी में चौकीदार को लेकर हुए विवाद के कारण होने की आशंका जताई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने हत्या के तीन आरोपियों को काबू कर लिया है। पुलिस ने रविवार को सीआईए और एंटी नारकोटिक्स की टीम के साथ आरोपियों के घरों में रेड की थी। इस दौरान सभी आरोपियों के करीबियों से सख्ती से पूछताछ भी की गई थी। 

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हत्या के तीनों आरोपियों को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है, जहां यह लोग मर्डर करने के बाद जाकर छुप गए थे। आरोपियों को राजस्थान से लाने के लिए जालंधर से पुलिस फोर्स भेज दी गई है। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी नीतीश उर्फ गुल्ली निवासी अमन नगर गुलाब देवी रोड व राहुल सभ्रवाल के अलावा एक अन्य आरोपी शामिल है। पुलिस जल्द ही इन आरोपियों को पकड़े जाने की अधिकारिक तौर पर पुष्टि कर देगी।
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बेरहमी से की गई थी हत्या
मकसूदां मंडी से चौकीदार मुकेश का अपहरण करके उसके मालिक बैंक कॉलोनी, नजदीक बाबा मोहन दास नगर के रहने वाले स्वतंत्र सिंह घुम्मण उर्फ सत्ता घुम्मण पुत्र मोहन सिंह को बुलाया। स्वतंत्र सिंह घुम्मण उर्फ सत्ता घुम्मण के वहां पहुंचने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या करने से पहले आरोपियों ने मृतक की दोनों टांगे तोड़ीं और फिर सिर व मुंह पर कई गंभीर वार किए थे। ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में थाना-1 की पुलिस ने मृतक सत्ता के पिता मोहन सिंह के बयान पर न्यू अमर नगर के नीतिश उर्फ गुल्ली, अर्जुन कुमार, आर्यन नगर का राहुल और अन्यों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 364 (अपहरण), 148 और 149 के तहत केस दर्ज किया था।

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