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Jalandhar News: अवैध खनन में पांच गिरफ्तार, तीन जेसीबी और दो टिप्पर जब्त
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फोटो
रूपनगर के चमकौर साहिब में रात को छापेमारी, खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
खनन एवं खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज, गिरफ्तार आरोपियों में दो एसबीएस नगर के निवासी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रूपनगर के चमकौर साहिब क्षेत्र में रात को छापेमारी कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से तीन जेसीबी मशीनों और दो टिप्परों समेत पांच वाहन व मशीनें जब्त की गईं। खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ श्री चमकौर साहिब थाने में मामला दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि कुमार निवासी बेला, चमकौर साहिब; अश्वनी कुमार निवासी टौंसा, काठगढ़; जसपाल सिंह निवासी एमा, काठगढ़; अश्वनी कुमार निवासी बामा, चमकौर साहिब और हरजिंदर सिंह निवासी लखोवाल, चमकौर साहिब के रूप में हुई है। इनमें टौंसा और एमा के दोनों आरोपी एसबीएस नगर जिले के निवासी हैं।
खनन विभाग के जूनियर इंजीनियर-कम-खनन निरीक्षक की शिकायत पर खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) और 21(1) के तहत कार्रवाई की गई है।
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गोयल ने कहा कि अवैध खनन से प्राकृतिक संसाधनों और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों को खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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रूपनगर के चमकौर साहिब में रात को छापेमारी, खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
खनन एवं खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज, गिरफ्तार आरोपियों में दो एसबीएस नगर के निवासी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने रूपनगर के चमकौर साहिब क्षेत्र में रात को छापेमारी कर पांच लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से तीन जेसीबी मशीनों और दो टिप्परों समेत पांच वाहन व मशीनें जब्त की गईं। खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ श्री चमकौर साहिब थाने में मामला दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि कुमार निवासी बेला, चमकौर साहिब
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खनन विभाग के जूनियर इंजीनियर-कम-खनन निरीक्षक की शिकायत पर खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) और 21(1) के तहत कार्रवाई की गई है।
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गोयल ने कहा कि अवैध खनन से प्राकृतिक संसाधनों और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों को खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।