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दुराचार के आरोपी को कैद व जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो/अबोहर(फिरोजपुर)
Updated Fri, 25 Mar 2016 07:15 PM IST
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मानसिक रूप से परेशान एक नाबालिग के साथ दुराचार करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला फाजिल्का की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जतिंदर वालिया की अदालत ने 14 वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
29 अप्रैल, 2014 को पीड़िता की दादी ने थाना खुईयां सरवर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके ही गांव के लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा पुत्र पूर्ण सिंह उसकी नाबालिग एवं दिमागी रूप से परेशान पौत्री को जबरन उठाकर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने लखविंदर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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29 अप्रैल, 2014 को पीड़िता की दादी ने थाना खुईयां सरवर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके ही गांव के लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा पुत्र पूर्ण सिंह उसकी नाबालिग एवं दिमागी रूप से परेशान पौत्री को जबरन उठाकर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने लखविंदर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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