फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   prison, fines, Accused of rape, court, Abohar crime, Ferozepur

दुराचार के आरोपी को कैद व जुर्माना

Fri, 25 Mar 2016 07:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अबोहर(फिरोजपुर)
अमर उजाला ब्यूरो/अबोहर(फिरोजपुर) Updated Fri, 25 Mar 2016 07:15 PM IST
विज्ञापन
prison, fines, Accused of rape, court, Abohar crime, Ferozepur
कोर्ट - फोटो : demo
मानसिक रूप से परेशान एक नाबालिग के साथ दुराचार करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला फाजिल्का की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जतिंदर वालिया की अदालत ने 14 वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन


29 अप्रैल, 2014 को पीड़िता की दादी ने थाना खुईयां सरवर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके ही गांव के लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा पुत्र पूर्ण सिंह उसकी नाबालिग एवं दिमागी रूप से परेशान पौत्री को जबरन उठाकर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने लखविंदर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed