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हेरोइन तस्करी में तीन को 20-20 साल की जेल
अमर उजाला, फिरोजपुर
Updated Tue, 19 Nov 2013 10:17 PM IST
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जिला एडिशनल सेशन जज डॉ. राकेश कुमार की अदालत ने हेरोइन तस्करी, आर्म्स एक्ट और पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप में तीन तस्करों को बीस-बीस, दस-दस और तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
इसके अलावा जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में आरोपियों को चार-चार साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जानकारी के अनुसार कुछ साल पहले मक्खू थाना के अंतर्गत पुलिस ने तीन तस्करों से 26 किलो हेरोइन और हथियार पकड़े थे। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया था तो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की थी।
पुलिस ने किसी तरह तीनों तस्करों को काबू कर लिया था। थाना मक्खू में तस्कर हरगुरप्रीत सिंह पुत्र गुलजार सिंह, रछपाल सिंह पुत्र तेजा सिंह और साहिब सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह तरनतारन के खिलाफ हेरोइन तस्करी, आर्म्स एक्ट और जान से मारने के प्रयास में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया।
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मंगलवार को जिला एडिशनल जज की अदालत ने तीनों तस्करों को हेरोइन तस्करी के आरोप में बीस-बीस साल की कैद और दो-दो लाख रुपये जुर्माना, जान से मारने के प्रयास में दस-दस साल की कैद और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में तीन-तीन साल की कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
यदि तीनों तस्कर जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें चार-चार साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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इसके अलावा जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में आरोपियों को चार-चार साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जानकारी के अनुसार कुछ साल पहले मक्खू थाना के अंतर्गत पुलिस ने तीन तस्करों से 26 किलो हेरोइन और हथियार पकड़े थे। जब पुलिस ने इन्हें पकड़ने का प्रयास किया था तो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की थी।
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पुलिस ने किसी तरह तीनों तस्करों को काबू कर लिया था। थाना मक्खू में तस्कर हरगुरप्रीत सिंह पुत्र गुलजार सिंह, रछपाल सिंह पुत्र तेजा सिंह और साहिब सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह तरनतारन के खिलाफ हेरोइन तस्करी, आर्म्स एक्ट और जान से मारने के प्रयास में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया।
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मंगलवार को जिला एडिशनल जज की अदालत ने तीनों तस्करों को हेरोइन तस्करी के आरोप में बीस-बीस साल की कैद और दो-दो लाख रुपये जुर्माना, जान से मारने के प्रयास में दस-दस साल की कैद और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में तीन-तीन साल की कैद और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
यदि तीनों तस्कर जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें चार-चार साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।