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12 दिसंबर को बठिंडा में लगेगी कौमी लोक अदालत : तेजविंदर
ब्यूरो/अमर उजाला, बठिंडा
Updated Fri, 11 Dec 2015 02:54 PM IST
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जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के जिला एवं सेशन जज कम-चेयरपर्सन तेजविंदर सिंह ने वीरवार को एक प्रेसवार्ता में कहा कि 12 दिसंबर को बठिंडा में कौमी लोक अदालत लगाई जाएगी।
इसके तहत लोगों की आपसी सहमति के साथ केसों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 20 ज्युडिशियल और 16 रैवेन्यू की अदालतें केसों का निपटारा करेगी।
सेशन जज ने बताया कि जिले में अदालतें बठिंडा, फूल और तलवंडी साबो में लगाई जाएंगी। इसके तहत बठिंडा में 16 बैंच, फूल में 2 बैंच और तलवंडी साबो में 3 बैंच स्थापित किए जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि कौमी लोक अदालत में केसों के निपटारे के इच्छुक व्यक्ति संबंधित अदालत और ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट/सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी को निवेदन दे सकता है।
लोक अदालत में केस की सुनवाई के लिए कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि अगर अदालत के जरिये केस का निपटारा होता है तो कोर्ट फीस की वापसी को यकीनी बनाया जाता है।
उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निपटारा लोक अदालतों में हो जाता है, उसके खिलाफ आगे अपील नहीं डाली जा सकती। उन्होंने जिले के लोगों को अपील की कि वे अपने निपटारे योग्य केस लोक अदालत में सुनवाई में लेकर आएं।
सेशन जज ने बताया कि 12 दिसंबर की कौमी अदालत में फौजदारी राजीनामा होने योग्य केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, विवाह शादी और फैमिली कोर्ट मामले, जमीन एक्वायर, वसूली, माल विभाग, मनरेगा, बिजली पानी के बिलों, आमदन कर और सीधे करों के साथ मामले निपटारे के लिए लाए जा सकते हैं।
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इसके तहत लोगों की आपसी सहमति के साथ केसों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 20 ज्युडिशियल और 16 रैवेन्यू की अदालतें केसों का निपटारा करेगी।
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सेशन जज ने बताया कि जिले में अदालतें बठिंडा, फूल और तलवंडी साबो में लगाई जाएंगी। इसके तहत बठिंडा में 16 बैंच, फूल में 2 बैंच और तलवंडी साबो में 3 बैंच स्थापित किए जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि कौमी लोक अदालत में केसों के निपटारे के इच्छुक व्यक्ति संबंधित अदालत और ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट/सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी को निवेदन दे सकता है।
लोक अदालत में केस की सुनवाई के लिए कोई भी कोर्ट फीस नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि अगर अदालत के जरिये केस का निपटारा होता है तो कोर्ट फीस की वापसी को यकीनी बनाया जाता है।
उन्होंने कहा कि जिन मामलों का निपटारा लोक अदालतों में हो जाता है, उसके खिलाफ आगे अपील नहीं डाली जा सकती। उन्होंने जिले के लोगों को अपील की कि वे अपने निपटारे योग्य केस लोक अदालत में सुनवाई में लेकर आएं।
सेशन जज ने बताया कि 12 दिसंबर की कौमी अदालत में फौजदारी राजीनामा होने योग्य केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, विवाह शादी और फैमिली कोर्ट मामले, जमीन एक्वायर, वसूली, माल विभाग, मनरेगा, बिजली पानी के बिलों, आमदन कर और सीधे करों के साथ मामले निपटारे के लिए लाए जा सकते हैं।