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दुराचार के दोषी पावरकॉम कर्मचारी को पांच साल कैद
अमर उजाला, तरनतारन
Updated Wed, 27 Nov 2013 10:53 PM IST
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पावरकॉम कॉलोनी भिखीविंड में रह रहे एक कर्मचारी की लड़की से दुराचार करने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी मंगल सिह पुत्र गज्जन सिंह को तरनतारन की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जतिंदर कौर वालिया की अदालत ने 5 वर्ष कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
मंगल सिंह के खिलाफ थाना भिखीविंड में 2010 में धारा 376 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। दोषी ने अपने ही विभाग के कर्मचारी की नाबालिग लड़की से दुराचार किया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होने के बाद कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है।
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मंगल सिंह के खिलाफ थाना भिखीविंड में 2010 में धारा 376 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया था। दोषी ने अपने ही विभाग के कर्मचारी की नाबालिग लड़की से दुराचार किया था। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होने के बाद कैद व जुर्माना की सजा सुनाई है।
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