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स्थानीय निकाय मंत्री जोशी को जमानती वारंट
अमर उजाला, अमृतसर
Updated Thu, 31 Oct 2013 10:18 PM IST
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अमृतसर में स्थानीय निकाय मंत्री अनिल जोशी को अमृतसर की अदालत ने जमानती वारंट जारी किए हैं।
ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट हेम अमृत माही की अदालत ने वारंट जारी कर मंत्री को 18 नवंबर को पेश होने को कहा है। वारंट मानहानि के मामले में जारी किए हैं।
एडवोकेट विनीत महाजन और संदीप गौरसी ने मंत्री पर दो जगह वोट बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उनका एक वोट तरनतारन विधानसभा और दूसरा वोट अमृतसर नार्थ विधानसभा क्षेत्र में है।
जोशी के पारिवारिक सदस्यों पर भी एक से अधिक वोट बनाने के आरोप हैं। इसकी शिकायत चुनाव आयोग और पंजाब सरकार से करके जोशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। भारतीय चुनाव आयोग के आदेश पर इसकी जांच चल रही है।
इस मामले में समाचार प्रकाशित हुए थे। इनमें जोशी ने पत्रकारों से कहा था कि मेरे खिलाफ शिकायत करने वाले दोनों वकील ब्लैक मेलर हैं। इस पर दोनों वकीलों ने जोशी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
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ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट हेम अमृत माही की अदालत ने वारंट जारी कर मंत्री को 18 नवंबर को पेश होने को कहा है। वारंट मानहानि के मामले में जारी किए हैं।
एडवोकेट विनीत महाजन और संदीप गौरसी ने मंत्री पर दो जगह वोट बनाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि उनका एक वोट तरनतारन विधानसभा और दूसरा वोट अमृतसर नार्थ विधानसभा क्षेत्र में है।
जोशी के पारिवारिक सदस्यों पर भी एक से अधिक वोट बनाने के आरोप हैं। इसकी शिकायत चुनाव आयोग और पंजाब सरकार से करके जोशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी। भारतीय चुनाव आयोग के आदेश पर इसकी जांच चल रही है।
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इस मामले में समाचार प्रकाशित हुए थे। इनमें जोशी ने पत्रकारों से कहा था कि मेरे खिलाफ शिकायत करने वाले दोनों वकील ब्लैक मेलर हैं। इस पर दोनों वकीलों ने जोशी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
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