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महिला सरपंच पर गलत ढंग से जमीन की बोली ससुर के नाम करने का आरोप
Updated Mon, 07 May 2018 10:08 PM IST
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धोखाधड़ी में महिला सरपंच गिरफ्तार
गुरदासपुर। एक महिला सरपंच पर ओहदे का गलत इस्तेमाल कर पंचायत की जमीन की बोली गलत ढंग से अपने ससुर के नाम करने के आरोप में सरपंच को घुम्मन कलां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घुम्मन कलां पुलिस स्टेशन इंचार्ज कुलविंदर सिंह ने बताया कि किसी व्यक्ति ने जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी को शिकायत की कि 12 जुलाई 2012 में गांव अटारी ब्लाक कलानौक की जिस पंचायती जमीन की बोली गांव की सरपंच बलबीर कौर पत्नी हरदेव सिंह ने करवाई थी। उसकी जांच में सामने आया है कि उस समय के ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी कलानौर की मदद से गलत ढंग से सरंपच बलबीर कौर ने अपने ससुर विमल सिंह के नाम पर पंचायती जमीन की बोली करवाई थी। पुलिस अधिकारी के अनुसार जिला विकास और पंचायत अधिकारी हरविंदर सिंह संधू की शिकायत के आधार पर पुुलिस ने गांव अटारी की महिला सरपंच बलबीर कौर के खिलाफ आईपीसी धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तह गिरफ्तार किया है।
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गुरदासपुर। एक महिला सरपंच पर ओहदे का गलत इस्तेमाल कर पंचायत की जमीन की बोली गलत ढंग से अपने ससुर के नाम करने के आरोप में सरपंच को घुम्मन कलां पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घुम्मन कलां पुलिस स्टेशन इंचार्ज कुलविंदर सिंह ने बताया कि किसी व्यक्ति ने जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी को शिकायत की कि 12 जुलाई 2012 में गांव अटारी ब्लाक कलानौक की जिस पंचायती जमीन की बोली गांव की सरपंच बलबीर कौर पत्नी हरदेव सिंह ने करवाई थी। उसकी जांच में सामने आया है कि उस समय के ब्लाक विकास और पंचायत अधिकारी कलानौर की मदद से गलत ढंग से सरंपच बलबीर कौर ने अपने ससुर विमल सिंह के नाम पर पंचायती जमीन की बोली करवाई थी। पुलिस अधिकारी के अनुसार जिला विकास और पंचायत अधिकारी हरविंदर सिंह संधू की शिकायत के आधार पर पुुलिस ने गांव अटारी की महिला सरपंच बलबीर कौर के खिलाफ आईपीसी धारा 420 तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तह गिरफ्तार किया है।