केंद्र सरकार की ओर से देश के अलग-अलग वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाना है। इन्हीं योजनाओं में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी शामिल है। दरअसल, इस योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं।
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आयुष्मान कार्ड: मुफ्त इलाज से मना करे अस्पताल तो कहां करें शिकायत? जानें तरीका
Thu, 24 Sep 2026 11:31 AM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Thu, 24 Sep 2026 11:31 AM IST
सार
Ayushman Card: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अगर योजना में पंजीकृत अस्पताल इलाज देने से मना करता है, तो आप अस्पताल की शिकायत कर सकते हैं।
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आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज देने से अस्पताल मना करे तो कहां शिकायत करें?
- फोटो : Amar Ujala AI
आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज देने से अस्पताल मना करे तो कहां शिकायत करें?
- फोटो : Amar Ujala AI
आयुष्मान कार्ड से कितने रुपये तक मिलता है मुफ्त इलाज?
- आयुष्मान कार्ड के जरिए पात्र परिवार को एक साल में 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है
- यानी योजना के तहत कवर होने वाले इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपये तक का लाभ लिया जा सकता है
आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज देने से अस्पताल मना करे तो कहां शिकायत करें?
- फोटो : Amar Ujala
- हर साल वित्तीय वर्ष में आयुष्मान कार्ड की लिमिट अपने आप रिन्यू हो जाती है
- इसके बाद आप आयुष्मान कार्ड से एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज देने से अस्पताल मना करे तो कहां शिकायत करें?
- फोटो : Adobe stock photos
किन अस्पताल में करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?
- यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि आयुष्मान कार्ड से हर अस्पताल में मुफ्त इलाज नहीं कराया जा सकता
- इसके लिए अस्पताल का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पंजीकृत होना जरूरी है
- इस योजना में सरकारी अस्पतालों के साथ कई प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं
- इसलिए इलाज कराने से पहले यह पता कर लेना बेहतर है कि संबंधित अस्पताल योजना के तहत पंजीकृत है या नहीं
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आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज देने से अस्पताल मना करे तो कहां शिकायत करें?
- फोटो : Adobe Stock
अस्पताल इलाज से मना करे तो कहां शिकायत करें?
- अगर कोई अस्पताल योजना में पंजीकृत होने के बावजूद आयुष्मान कार्ड के तहत मिलने वाली सुविधा से मना करता है, तो लाभार्थी इसकी शिकायत कर सकता है
- इसके लिए 24×7 उपलब्ध टोल-फ्री नंबर 14555 या 1800111565 पर कॉल किया जा सकता है
- शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की जाती है
- जांच में शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है