अगर आप गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियम टूट जाता है, तो चालान भरने के लिए अब कोर्ट या आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वाहन चालकों और राज्य में आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए एक नई ऑन-द-स्पॉट ऑनलाइन फाइन व्यवस्था शुरू की है।
क्या अब ट्रैफिक पुलिस को मौके पर ही देना होगा जुर्माना? जानें ऑन-द-स्पॉट ऑनलाइन फाइन के नए नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:08 PM IST
सार
On The Spot Traffic Fine Payment: हिमाचल प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। अब चालान का भुगतान करने के लिए चालान की कॉपी लेकर दफ्तरों या कोर्ट के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हिमाचल पुलिस अब मौके पर ही यूपीआई या कार्ड के जरिए डिजिटल फाइन वसूल कर रही है। आइए जानते हैं ऑन-द-स्पॉट ऑनलाइन चालान से जुड़े इस नए नियम के बारे में पूरी जानकारी।
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