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जानना जरूरी: लोक अदालत में चालान निपटाना है? पहले ये काम कर लें, वरना पहुंचकर भी हो सकती है परेशानी

Thu, 10 Sep 2026 11:29 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 10 Sep 2026 11:29 AM IST
सार

Traffic Challan Lok Adalat: अगर आपका ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है और आप उसे लोक अदालत में निपटाना चाहते हैं तो पहले उसका स्टेटस जरूर चेक कर लें। सिर्फ चालान पेंडिंग होना ही काफी नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि वह लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र है या नहीं।
 

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Traffic Challan Lok Adalat Check Status Know all the details here
पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने जा रहे हैं? - फोटो : AI

अगर आपकी गाड़ी का कोई ट्रैफिक चालान काफी समय से पेंडिंग पड़ा है और आप उसका जल्द निपटारा चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। नेशनल लोक में ट्रैफिक चालान के अलावा बिजली बिल समेत कई मामलों का निपटारा कराया जा सकता है। हालांकि, लोक अदालत पहुंचने से पहले एक जरूरी काम कर लेना चाहिए, ताकि वहां जाकर आपको बेवजह परेशानी न हो। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Traffic Challan Lok Adalat Check Status Know all the details here
पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने जा रहे हैं? - फोटो : AI

चालान का मौजूदा स्टेटस करें चेक
दरअसल सबसे पहले अपने चालान का मौजूदा स्टेटस चेक करें। इसके लिए परिवहन ई-चालान पोर्टल पर जाना होगा। यहां चालान नंबर या वाहन नंबर डालकर आगे बढ़ें। इसके बाद स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा भरें और गेट डिटेल्स पर क्लिक करें। अब आपके सामने चालान से जुड़ी जानकारी आ जाएगी। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। चालान पेंडिंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह लोक अदालत में सीधे निपटाया जा सकता है। इसके लिए वर्चुअल कोर्ट या संबंधित पोर्टल पर जाकर चालान की स्थिति देखनी होगी।

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पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने जा रहे हैं? - फोटो : Adobe Stock

इस प्रक्रिया का करें पालन
अगर चालान के सामने ट्रांसफर टू रेगुलर कोर्ट या कंटेस्टेड लिखा है तो इसका मतलब है कि मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और वह लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र हो सकता है। वहीं, अगर स्टेटस पेंडिंग या सेंट टू कोर्ट दिख रहा है तो अभी मामला लोक अदालत में निपटारे के लिए पात्र नहीं है।

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पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने जा रहे हैं? - फोटो : AI

चालान नंबर से मामला खोजें
ऐसी स्थिति में वर्चुअल कोर्ट पोर्टल पर जाकर राज्य और संबंधित विभाग चुनें। इसके बाद सीएनआर नंबर या चालान नंबर से मामला खोजें। चालान की जानकारी खुलने पर व्यू विकल्प पर जाएं। यहां कंटेस्ट द केस या सेंड टू कोर्ट का विकल्प मिल सकता है। इसे चुनने के बाद चालान को रेगुलर कोर्ट भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। स्टेटस बदलने के बाद मामला लोक अदालत के लिए पात्र हो सकता है।

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पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने जा रहे हैं? - फोटो : AI

हेल्प डेस्क की ले सकते हैं मदद
अगर ऑनलाइन स्टेटस नहीं बदल रहा है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहां हेल्प डेस्क पर मौजूद स्टाफ से चालान की स्थिति पूछें। अगर संभव हुआ तो वे लोक अदालत में मामला पेश करने की आगे की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं।

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