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PAN Card: पैन कार्ड धारक ध्यान दें, तुरंत करें यह काम, वरना निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड

Mon, 28 Nov 2022 12:04 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Mon, 28 Nov 2022 12:04 PM IST
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PAN Aadhaar Linking Deadline, Process, Fees, Penalty, Last Date Know All Details here in HIndi
PAN Aadhaar Linking - फोटो : अमर उजाला

PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज है। इस कार्ड की खास उपयोगिता हम लोगों के लिए है। पैन कार्ड का इस्तेमाल खासतौर पर वित्त से जुड़े कामकाज को करने के लिए किया जाता है। पैन कार्ड में हमारी कई महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। इन दिनों लोग बडे़ पैमाने पर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा रहे हैं। अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। ऐसे में आपको यह काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। अगर आप समय रहते यह काम नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको जल्द से जल्द इस काम को कर लेना चाहिए। सरकार ने इसको लेकर 31 मार्च 2023 की डेडलाइन निर्धारित कर रखी है। ऐसे में आपको 31 मार्च, 2023 तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा लेना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में -

PAN Aadhaar Linking Deadline, Process, Fees, Penalty, Last Date Know All Details here in HIndi
PAN Aadhaar Linking - फोटो : सोशल मीडिया

गौरतलब बात है कि इनमक टैक्स विभाग ने आधार पैन लिंकिंग को लेकर कई बार चेतावनी को जारी किया था। इसके बाद भी कई लोगों ने अब तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है।

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PAN Aadhaar Linking - फोटो : istock

बीते लंबे से समय पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन को कई बार बढ़ाया गया है। वहीं अब जो लोग अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करा रहे हैं। उनको एक हजार रुपये का लेट फाइन भरना पड़ रहा है। 

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PAN Aadhaar Linking Deadline, Process, Fees, Penalty, Last Date Know All Details here in HIndi
PAN Aadhaar Linking - फोटो : amar ujala

हाल ही में सीबीडीटी ने बताया है कि अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से 31 मार्च 2022 से पहले लिंक नहीं कराते हैं। इस स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। 

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PAN Aadhaar Linking - फोटो : सोशल मीडिया

पैन कार्ड इनएक्टिव होने के बाद आप पैन कार्ड से जुड़े कई जरूरी कार्यों को नहीं कर पाएंगे। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में निवेश भी नहीं कर पाएंगे।

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