देश में एक बड़ी आबादी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाती है। देश में गरीब और सीमांत इलाकों में रहने वाले एक बड़े तबके को बैंकिंग सेवाओं के साथ जोड़ने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना का संचालन कर रही है। वहीं क्या आपको इस बारे में पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक खातों का संचालन करने को लेकर कई नियमों को बना रखा है। रिजर्व बैंक द्वारा तय किए गए इन नियमों के अंतर्गत बैंक में पैसों को जमा और निकाला जाता है। अगर कोई बैंक कस्टमर अपने बैंक अकाउंट में दस साल तक किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं करता है। इस स्थिति में उसके बैंक खाते में जितने रुपये जमा होते हैं। उसे अनक्लेम्ड राशि मान लिया जाता है। बैंक इस राशि को डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर देता है। ऐसे में कई बार लोगों का सवाल रहता है कि क्या बंद पड़े बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
Bank Rules: क्या बंद पड़े बैंक अकाउंट से निकाले जा सकते हैं पैसे? जानें क्या कहता है बैंक का नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Tue, 24 Jan 2023 12:18 PM IST
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