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Salary Tax: अगर आपकी सैलरी पर भी लगता है टैक्स, तो ये रहे बचाने के चार तरीके

Wed, 29 Dec 2021 03:06 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 29 Dec 2021 03:06 PM IST
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how to save income tax on your salary
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

हम अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं, और तब कहीं जाकर हम पैसे कमा पाते हैं। कई लोग अपना बिजनेस करते हैं, तो ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें हर महीने सैलरी के रूप में पैसे मिलते हैं। इस पैसे से लोग अपना घर चलाते हैं, अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं आदि। वहीं, जिन लोगों की सैलरी ज्यादा होती है उनका टैक्स भी कटता है। लेकिन शायद ही कोई अपनी सैलरी में से टैक्स देने में खुश होता है। हर कोई यही चाहता है कि उसके पैसे बच जाए, और उसे टैक्स न देना पड़े या कोई ऐसा तरीका हो जिससे उनका टैक्स बच जाए। हालांकि, टैक्स चुकाना सभी का कर्तव्य है। लेकिन हम आपको कुछ टैक्स बचाने के तरीकों के बारे में बता सकते हैं, जिससे आपकी सैलरी पर टैक्स कम लगेगा या लगेगा ही नहीं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में...

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

एलाआईसी पॉलिसी

  • भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी की कोई पॉलिसी लेकर आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। सैलरी के पैसे से आप एलआईसी का प्रीमियम भरते हैं, तो आपकी सैलरी पर लगने वाला टैक्स बच सकता है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock

टैक्स सेविंग एफडी कर सकते हैं

  • टैक्स सेविंग एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में भी टैक्स की छूट दी जाती है। इस योजना में आपको डेढ़ लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स की छूट मिलती है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

पीपीएफ

  • पब्लिक प्रोविटेंड फंड यानी पीपीएफ में निवेश करने से भी आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। इसमें जमा राशि, ब्याज और निकाले गए पैसे पर टैक्स नहीं लगता है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

एनपीएस

  • आप नेशनल पेंशन सिस्टमम यानी एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। इसमें जल्द रिटायरमेंट वाले लोग निवेश कर सकते हैं। इसमें डेढ़ लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स छूट का क्लेम किया जा सकता है।
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