Common Car Insurance Claim Rejection Reasons: सड़क पर चलते समय कार का एक्सीडेंट होना बहुत दुखद होता है। ऐसे बुरे वक्त में पैसों के भारी नुकसान से बचाने के लिए गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत काम आता है। मगर कई बार हादसे के डर से या सही जानकारी न होने की वजह से लोग कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं।
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कार एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस क्लेम करते समय न करें ये गलतियां, खारिज हो सकता है क्लेम
Fri, 11 Sep 2026 07:51 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:51 PM IST
सार
Car Insurance Claim Settlement Rules: कार का एक्सिडेंट होना अपने आप में एक बहुत दुखत घटना है, जिसके बाद लोगों का परेशान होना स्वभाविक है। दुर्घटना के बाद बीमा का क्लेम लेने के लिए कुछ सावधानी बरतना जरूरी होता है, वरना क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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कार एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम
- फोटो : AI
कंपनी को सूचना देने में देरी न करें
- फोटो : Freepik
कंपनी को सूचना देने में देरी न करें
- कार दुर्घटना होते ही सबसे पहली और बड़ी गलती यह होती है कि लोग बीमा कंपनी को तुरंत सूचित नहीं करते।
- अधिकतर बीमा कंपनियों के नियमों के अनुसार एक्सीडेंट के 24 से 48 घंटे के भीतर कंपनी को सूचित करना अनिवार्य होता है।
- देरी से सूचना देने पर कंपनी आपके क्लेम पर संदेह जताकर उसे खारिज कर सकती है। इसलिए दुर्घटना होते ही तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
दुर्घटना स्थल की तस्वीरें और सबूत जुटाएं
- फोटो : Freepik
दुर्घटना स्थल की तस्वीरें और सबूत जुटाएं
- एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस या बीमा सर्वेयर के आने से पहले कार को मौके से तुरंत हटाना गलत हो सकता है।
- अगर स्थिति सुरक्षित हो, तो दुर्घटनास्थल पर ही क्षतिग्रस्त गाड़ी और पूरे दृश्य की तस्वीरें व वीडियो बना लें।
- ये तस्वीरें बीमा कंपनी के सर्वेयर के सामने आपकी बात को साबित करने के लिए मजबूत सबूत का काम करती हैं और क्लेम पास कराने में मदद करती हैं।
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बिना बताए गाड़ी की मरम्मत न करवाएं
- फोटो : Adobe Stock
बिना बताए गाड़ी की मरम्मत न करवाएं
- एक्सीडेंट के तुरंत बाद बिना बीमा कंपनी के सर्वेयर की जांच के कार को सीधे लोकल गैराज ले जाकर ठीक करवाना बड़ी भूल हो सकती है।
- जब तक इंश्योरेंस कंपनी का अधिकृत सर्वेयर गाड़ी के नुकसान का जायजा न ले ले, तब तक कार की मरम्मत शुरू न कराएं।
- सर्वे से पहले गाड़ी ठीक कराने पर नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाता और क्लेम अटक जाता है।
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पुलिस एफआईआर और शराब के सेवन से जुड़ी लापरवाही
- फोटो : FREEPIK
पुलिस एफआईआर और शराब के सेवन से जुड़ी लापरवाही
- अगर दुर्घटना में किसी व्यक्ति को चोट लगी है या किसी अन्य की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराना जरूरी होता है।
- सामान्यतौर पर एफआईआर की कॉपी के बिना क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर मोटर क्लेम में FIR जरूरी नहीं होती, लेकिन दुर्घटना की परिस्थितियों के अनुसार पुलिस रिपोर्ट की जरूरत हो सकती है।
- इसके अलावा, अगर दुर्घटना के समय ड्राइवर शराब के नशे में पाया जाता है या उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, तो बीमा कंपनी तुरंत क्लेम खारिज कर देती है।