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दिवाली 2026: क्या ट्रेन में साथ ले जा सकते हैं पटाखे? रेलवे के इन सख्त नियमों को जरूर जान लें

Fri, 06 Nov 2026 07:50 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 06 Nov 2026 07:50 PM IST
सार

  • Diwali Train Travel Safety Rules: दिवाली-छठ के त्योहार में ज्यादातर लोग बड़े शहरों से अपने घर जाने के लिए ट्रेन से जाना पसंद करते हैं।
  • ऐसे में बहुत से  लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या वो शहर से ही अपने घर के लिए पटाखा खरीदकर ट्रेन से ले जा सकते हैं, आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।

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Can You Carry Firecrackers During Train Travel? Know These Strict Railway Rules
ट्रेन में पटाखे ले जाना मना - फोटो : AI

Can We Carry Crackers in Train: दीपावली और छठ जैसे अन्य बड़े त्योहारों का सीजन आते ही लोग अपने परिवार के साथ घर जाने के लिए ट्रेन की यात्रा करते हैं। इस दौरान अक्सर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या वे अपने साथ त्योहारों के लिए पटाखे या आतिशबाजी का सामान ट्रेन में ले जा सकते हैं। 



अगर आपके मन में भी ऐसा कोई विचार है, तो आपको यह जान लेना बेहद जरूरी है कि भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में पटाखे ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित और गैरकानूनी है। थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी आर्थिक नुकसान और जेल की हवा खिला सकती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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पटाखे ले जाने पर क्या नियम है? - फोटो : अमर उजाला

पटाखे ले जाने पर क्या नियम है?

  • रेलवे सुरक्षा नियमों के अनुसार, ट्रेनों के डिब्बों या स्टेशन परिसरों में किसी भी प्रकार के पटाखे, फुलझड़ियां, अनार, रॉकेट और आतिशबाजी सामग्री साथ ले जाना कानूनन पूरी तरह वर्जित है।
  • अगर कोई यात्री गलती से भी पटाखे लेकर ट्रेन में सफर करता पकड़ा जाता है, तो उसे सुरक्षा बलों द्वारा तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है।
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कितना जुर्माना वसूला जाता है? - फोटो : अमर उजाला

कितना जुर्माना वसूला जाता है?

  • रेलवे में प्रतिबंधित और खतरनाक सामान ले जाने पर सख्त दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं।
  • नियमों का उल्लंघन करने पर रेलवे अधिनियम की धारा 164 और धारा 165 के अंतर्गत दोषी यात्री पर कम से कम 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • ऐसा करने से यात्री का सफर तो बिगड़ता ही है, साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता है।
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सजा का क्या प्रावधान है? - फोटो : Adobe Stock

सजा का क्या प्रावधान है?

  • ट्रेन यात्रा के दौरान पटाखे या ज्वलनशील सामग्री ले जाना एक गंभीर अपराध माना गया है।
  • जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर अदालत द्वारा आरोपी यात्री को 3 साल तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है।
  • इसके अलावा, मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट द्वारा भारी जुर्माना और सजा दोनों एक साथ भी दी जा सकती है।
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कौन सी चीजें और प्रतिबंधित हैं? - फोटो : Adobe Stock

कौन सी चीजें और प्रतिबंधित हैं?

  • ट्रेन में सफर के दौरान पटाखों और आतिशबाजी के अलावा कई अन्य चीजों को ले जाने पर भी पूरी तरह रोक है।
  • यात्री अपने साथ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन (मिट्टी का तेल), गैस सिलिंडर और तेजाब जैसे किसी भी प्रकार के खतरनाक व ज्वलनशील पदार्थों को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इससे ट्रेन दुर्घटना का बड़ा खतरा बना रहता है।
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