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काम की बात: अब तक पैन को आधार से नहीं किया लिंक तो जान लीजिए इसके नुकसान, अटक सकता है आपका पैसा

Thu, 23 Sep 2021 10:47 AM IST
सोनू शर्मा लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनू शर्मा Updated Thu, 23 Sep 2021 10:47 AM IST
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How to Link PAN Card with Aadhaar Card process in hindi
पैन को आधार से लिंक करने का तरीका - फोटो : Twitter/@KanuDesai180

आधार और पैन कार्ड, दोनों ही बहुत जरूरी दस्तावेज हैं और दोनों के अपने-अपने फायदे हैं। किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन के मामले में इन दोनों ही दस्तावेजों का आपके पास होना बहुत जरूरी है। सरकार पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए पिछले कई महीनों से कह रही है। इसकी आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पहले पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 31 मार्च 2022 कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के मुताबिक, मौजूदा समय में कोरोना महामारी की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसी वजह से इसकी समयसीमा को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर इस समयसीमा के भीतर आधार से पैन को लिंक नहीं किया, तो पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।  

How to Link PAN Card with Aadhaar Card process in hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala

सेबी का कहना है कि अगर पैन काम करना बंद कर देगा, तो आपके ट्रांजैक्शन भी रुक जाएंगे। अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है और फिर भी आप इसका उपयोग बैंक के लेन-देन या किसी अन्य जगह पर करते हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। 

How to Link PAN Card with Aadhaar Card process in hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

निष्क्रिय पैन कार्ड से लेन-देन करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। हालांकि अगर बैंक अकाउंट खुलवाना हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा। 

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How to Link PAN Card with Aadhaar Card process in hindi
पैन को आधार से लिंक करने का तरीका - फोटो : eportal.incometax.gov.in

कैसे करें पैन को आधार से लिंक? 

  • सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट https://incometaxindia.gov.in पर जाएं। 
  • फिर इंपोर्टेंट लिंक्स पर जाकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर क्लिक करें और पॉप-अप को यस कर दें। 
  • अब आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आएगी, जिसमें आपको अपना पैन, आधार नंबर, नाम और मोबाइल नंबर भरना होगा। 
  • अगर आपके आधार कार्ड में जन्म का वर्ष है तो नीचे दिख रहे बॉक्स पर निशान लगा दें और साथ ही उसके नीचे दिख रहे एक और बॉक्स पर भी निशान लगाएं। 
  • फिर कैप्चा कोड दर्ज कर लिंक आधार पर क्लिक करें। बस आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। 
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