आधार और पैन कार्ड, दोनों ही बहुत जरूरी दस्तावेज हैं और दोनों के अपने-अपने फायदे हैं। किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन के मामले में इन दोनों ही दस्तावेजों का आपके पास होना बहुत जरूरी है। सरकार पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए पिछले कई महीनों से कह रही है। इसकी आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पहले पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 31 मार्च 2022 कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के मुताबिक, मौजूदा समय में कोरोना महामारी की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसी वजह से इसकी समयसीमा को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर इस समयसीमा के भीतर आधार से पैन को लिंक नहीं किया, तो पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
काम की बात: अब तक पैन को आधार से नहीं किया लिंक तो जान लीजिए इसके नुकसान, अटक सकता है आपका पैसा
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सोनू शर्मा
Updated Thu, 23 Sep 2021 10:47 AM IST
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