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मोदी सरकार के चार फैसले जिनसे 2017 में आसान होगा लेन-देन
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 31 Dec 2016 04:22 PM IST
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- फोटो : Getty Images
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50 दिनों तक हर रोज नियमों में बदलाव और ऊहापोह की स्थिति के बाद साल के अंत तक नोटबंदी के बाद नियमों को लेकर बनी भ्रम की स्थिति खत्म होने लगी है और साथ ही नियम-कायदे थोड़े स्पष्ट होने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में सरकार के कुछ फैसलों ने स्थिति को स्थायित्व दिया है और अव्यवस्था के हालात दूर हुए हैं। पढ़िए मोदी सरकार ने इन चार फैसलों के बारे में...
1. एटीएम से पैसा निकालने की सीमा बढ़ी
आने वाले साल में अब आप एटीएम से 2,500 के बजाय 4,500 रुपये निकाल सकेंगे। हालांकि साप्ताहिक रूप से पैसे निकालने की सीमा में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से एटीएम मशीनों में पैसा 500 रुपये के नए नोटों में रखने को कहा है। इससे पहले तक एटीएम से पैसा निकालने पर 2000 रुपये के नए नोट मिलते थे।
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1. एटीएम से पैसा निकालने की सीमा बढ़ी
आने वाले साल में अब आप एटीएम से 2,500 के बजाय 4,500 रुपये निकाल सकेंगे। हालांकि साप्ताहिक रूप से पैसे निकालने की सीमा में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से एटीएम मशीनों में पैसा 500 रुपये के नए नोटों में रखने को कहा है। इससे पहले तक एटीएम से पैसा निकालने पर 2000 रुपये के नए नोट मिलते थे।
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2. एनआरआई के लिए बढ़ी पैसा जमा करने की तारीख
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को नोटबंदी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद एनआरआई के लिए अमान्य नोटों को जमा करने की तारीख 30 दिसबंर के आगे बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि 30 दिसबंर ही पैसा जमा करने की आखिरी तारीख थी। अब एनआरआई 30 जून 2017 तक आरबीआई की शाखाओं में 25,000 रुपये जमा कर सकते हैं। 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विदेश रहे भारतीयों 31 मार्च तक 25 हजार रुपये जमा कर सकते हैं।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को नोटबंदी के अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद एनआरआई के लिए अमान्य नोटों को जमा करने की तारीख 30 दिसबंर के आगे बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि 30 दिसबंर ही पैसा जमा करने की आखिरी तारीख थी। अब एनआरआई 30 जून 2017 तक आरबीआई की शाखाओं में 25,000 रुपये जमा कर सकते हैं। 8 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच विदेश रहे भारतीयों 31 मार्च तक 25 हजार रुपये जमा कर सकते हैं।
Narendra Modi DeMonetisation
- फोटो : Getty Images
3. BHIM ऐप
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूनिफाइड पेमेंट ऐप (यूपीआई) लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन सभी बैंकों और वित्त संस्थाओं के लिए उपयोग में आ सकता है। लिहाजा इसका नाम BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल) रखा गया है। BHIM ऐप के जरिए लोग लेन देन कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपना अकाउंट इस ऐप के साथ जोड़ना पड़ेगा और यूपीआई पिन नंबर हासिल करना होगा। यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा) प्लेटफॉर्म के जरिए यह ऐप फीचर फोन पर भी काम करेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यूनिफाइड पेमेंट ऐप (यूपीआई) लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन सभी बैंकों और वित्त संस्थाओं के लिए उपयोग में आ सकता है। लिहाजा इसका नाम BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल) रखा गया है। BHIM ऐप के जरिए लोग लेन देन कर सकेंगे। इसके लिए आपको अपना अकाउंट इस ऐप के साथ जोड़ना पड़ेगा और यूपीआई पिन नंबर हासिल करना होगा। यूएसएसडी (अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा) प्लेटफॉर्म के जरिए यह ऐप फीचर फोन पर भी काम करेगा।
4. आरबीआई ने मोबाइल वॉलेट लिमिट बढ़ाई
भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल वॉलेट में 20,000 रुपये रखने के लिए राशि सीमा बढ़ा दी है, जब तक केंद्रीय बैंक प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की गाइडलाइन की समीक्षा करेगा। 22 नवंबर को रिजर्व बैंक ने प्री-पेड वॉलेट और कॉर्ड में पैसा रखने की लिमिट दोगुनी कर दी। आरबीआई ने कहा कि व्यापारी सेमी-क्लोज्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपने अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। इन सभी नियमों 30 दिसबंर तक लागू थे, लेकिन अब इनकी सीमा बढ़ा दी गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने मोबाइल वॉलेट में 20,000 रुपये रखने के लिए राशि सीमा बढ़ा दी है, जब तक केंद्रीय बैंक प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की गाइडलाइन की समीक्षा करेगा। 22 नवंबर को रिजर्व बैंक ने प्री-पेड वॉलेट और कॉर्ड में पैसा रखने की लिमिट दोगुनी कर दी। आरबीआई ने कहा कि व्यापारी सेमी-क्लोज्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपने अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं। इन सभी नियमों 30 दिसबंर तक लागू थे, लेकिन अब इनकी सीमा बढ़ा दी गई है।