डीपफेक कंटेंट के खिलाफ कई कलाकार अदालत का रुख कर रहे हैं। इसमें नया नाम अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु का जुड़ गया है। हाल ही में उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री के नाम, तस्वीर और पर्सनैलिटी से जुड़ी सभी खूबियों का गलत इस्तेमाल करने वाले डीपफेक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया।
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सामंथा रुथ प्रभु
- फोटो : इंस्टाग्राम
सामंथा की याचिका में क्या था?
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रभु की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। प्रभु ने अदालत से अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कई वेबसाइटों व सोशल मीडिया पर अपने नाम, तस्वीर, आवाज और पर्सनैलिटी से जुड़ी अन्य खूबियों के कथित गलत इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए याचिका दायर की थी। अभिनेत्री ने कई मॉर्फ्ड कंटेंट और डीपफेक की ओर भी इशारा किया।
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सामंथा रुथ प्रभु
- फोटो : इंस्टाग्राम@samantharuthprabhuoffl
एआई वाले कंटेंट के खिलाफ भी उठी आवाज
बेंच ने ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट के पब्लिकेशन पर रोक लगा दी, जिसमें एक्ट्रेस के नाम, तस्वीर और आवाज का अनधिकृत इस्तेमाल किया गया हो। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल से बनाए गए डीपफेक के खिलाफ भी शिकायत की थी।
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सामंथा रुथ प्रभु
- फोटो : सोशल मीडिया
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने कहा कि वादी (सामंथा प्रभु) के पर्सनैलिटी राइट्स उनके मौलिक अधिकारों से सुरक्षित हैं। इन अधिकारों में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार और मानवीय गरिमा का अधिकार शामिल है। कोर्ट ने आगे कहा, 'प्रतिवादियों की हरकतों से वादी (सामंथा) के इन सभी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
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सामंथा रुथ प्रभु
- फोटो : सोशल मीडिया
वकील ने किस तरफ इशारा किया?
प्रभु की वकील रश्मिन खांडेकर ने उनके अधिकारों के उल्लंघन की ओर इशारा किया, जिसमें मॉर्फ्ड, एआई से आवाज बनाना और अश्लील वीडियो शामिल थे, जो अभिनेत्री को ऑब्जेक्टिफाई (वस्तु के रूप में पेश) करते थे।