Jackie Shroff: बिना इजाजत नहीं कर पाएंगे 'भिडू' शब्द का इस्तेमाल! जैकी श्रॉफ ने खटखटाया अदालत का दरवाजा
अभिनेता जैकी श्रॉफ के नाम, तस्वीरों और उनके व्यक्तित्व से जुड़ी चीजों का बिना इजाजत इस्तेमाल करना आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। अभिनेता ने इसके लिए हाईकोर्ट का रुख अपनाया है।
विस्तार
अभिनेता जैकी श्रॉफ ने अपनी पहचान और प्रचार से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। इसके लिए अभिनेता ने अदालत का रुख किया है। जैकी श्रॉफ ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। बिना अनुमति के कोई भी अभिनेता के नाम, फोटो, उनकी आवाज और यहां तक कि 'भिडू' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ऐसा करने वाली विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ जैकी श्रॉफ ने याचिका दायर की है।
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लेनी होगी इजाजत
अभिनेता जैकी श्रॉफ ने आज मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। वहां उन्होंने याचिका दायर कर अपनी तस्वीरों, आवाज, नाम और 'भिडू' शब्द पर सुरक्षा की मांग की है। ऐसे में अगर कोई जैकी श्रॉफ की नकल करना चाहेगा और ऐसा करते हुए 'भिडू' बोलेगा तो उसे पहले बाकायदा इजाजत लेनी होगी।
Actor Jackie Shroff moves Delhi High Court seeking protection of his personality and publicity rights. The suit has been filed against various entities using his name, photographs, voice and word "Bhidu" without his consent.
(file pic) pic.twitter.com/BQpn38yV7v— ANI (@ANI) May 14, 2024
लोगों को गुमराह करने की संभावना
इस याचिका के जरिए जैकी श्रॉफ ने कहा कि वे अपने नाम, तस्वीरों और आवाज और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य विशिष्ट चीजों पर संरक्षण चाहते हैं, जिससे कोई तीसरा पक्ष इनका अनधिकृत इस्तेमाल न कर सके। इससे आम जनता के बीच भ्रम पैदा करने और धोखा देने की संभावना है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने मंगलवार को अभिनेता के मुकदमे पर समन जारी किया। साथ ही कहा कि वे मामले पर कल विचार करेंगे।
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अनिल कपूर और बिग बी भी मांग चुके हैं सरक्षण
जैकी श्रॉफ से पहले, यह अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर भी अपने बात करने स्टाइल आदि पर इस तरह का संरक्षण मांग चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अभिनेता अनिल कपूर के नाम व व्यक्तित्व से जुड़ी चीजों के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाई। इससे पहले वर्ष 2022 में अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज और तस्वीरों के अवैध इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था।
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