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Year Ender 2022: स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने पर खूब हुई तकरार, फिर कोर्ट ने लगाई सबकी क्लास

Wed, 28 Dec 2022 05:09 PM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Wed, 28 Dec 2022 05:09 PM IST
सार

मामला कर्नाटक हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्तूबर, 2022 को कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया गया।

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Year Ender 2022 Hijab Controversy Row Updates From Karnataka High Court To Supreme Court Split Verdict
Year Ender 2022 Hijab Controversy - फोटो : Amar Ujala

Year Ender 2022 Hijab Controversy Row: साल 2022 की शुरुआत में कर्नाटक में शुरू हुआ हिजाब विवाद देश के शिक्षा जगत में इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक और सांप्रदायिक विवाद बना रहा। कर्नाटक के चिकमंगलूरु और उडुपी जिलों के एक-दो प्री यूनिवर्सिटी और स्कूल-कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहन कर कक्षाओं में आने के बाद हिंदू छात्रों ने भी भगवा गमछे पहन कर आना शुरू कर दिया था। इसके बाद से हिजाब और गमछों पर प्रतिबंध लगा कर राज्य में तो स्कूल यूनिफॉर्म की पालना शुरू करवाई गई, लेकिन यहां से पनपी चिंगारी से देश भर में आग लगते देर न लगी। फिर जगह-जगह ऐसी घटनाएं सामने आईं और विरोध-प्रदर्शनों का दौर भी खूब चला। 

Year Ender 2022 Hijab Controversy Row Updates From Karnataka High Court To Supreme Court Split Verdict
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

कर्नाटक हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक

मामला कर्नाटक हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्तूबर, 2022 को कर्नाटक हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया गया। मामले की सुनवाई दो जजों जस्टिस धूलिया और जस्टिस हमेंत गुप्ता की बेंच कर रही थी। कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के साथ प्रवेश पर बैन के इस मामले में दोनों ही जजों ने अलग-अलग राय दी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए बैन के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया, वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया की पीठ ने उनसे उलट राय जाहिर की है। जबकि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इस फैसले पर कहा कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। हमने बेहतर फैसले की उम्मीद की थी, क्योंकि दुनिया भर की महिलाएं हिजाब और बुर्के पर प्रतिबंध की मांग कर रही हैं।

 

Year Ender 2022 Hijab Controversy Row Updates From Karnataka High Court To Supreme Court Split Verdict
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

दिल्ली, राजस्थान और बिहार में भी सामने आए हिजाब विवाद

Delhi: कर्नाटक में हिजाब पहनकर मुस्लिम छात्राओं के उनकी कक्षा में प्रवेश से रोके जाने की घटना के बाद ऐसा ही एक मामला दिल्ली में सामने आया है। 21 फरवरी, 2022 को दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके के एक सरकारी स्कूल ने कथित तौर पर हिजाब पहने हुए छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश से रोका गया था। मामले ने काफी तूल पकड़ा था।

 

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Year Ender 2022 Hijab Controversy Row Updates From Karnataka High Court To Supreme Court Split Verdict
Hijab Controversy - फोटो : Amar Ujala

Rajasthan: हिजाब पहनकर स्कूल पहुंची छात्राओं को परीक्षा देने से रोका

राजस्थान के बीकानेर में हिजाब को लेकर विवाद हुआ। जिले के जेएनवीसी थाना इलाके के एक निजी स्कूल में हिजाब पहनकर पहुंची छात्राओं को प्रवेश नहीं दिया गया। इससे नाराज छात्राओं और उनके परिजनों ने हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने स्कूल प्रशासन और परिजनों की समझाइश कर मामला शांत कराया था।

 

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Year Ender 2022 Hijab Controversy Row Updates From Karnataka High Court To Supreme Court Split Verdict
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

Bihar: हिजाब के लिए छात्राओं ने किया था प्रदर्शन

वहीं, बिहार के मुजफ्फरपुर के महंत दर्शन दास महिला (एमडीडीएम) कॉलेज में छात्राएं हिजाब पहनकर इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए आई थीं। कक्षा में प्रवेश करने पर शिक्षक रवि भूषण ने उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा। शिक्षक को संदेह था कि छात्राएं अपने सिर के स्कार्फ के नीचे कुछ ब्लूटूथ डिवाइस छुपा सकती हैं। लेकिन छात्राओं  ने इसे सांप्रदायिक रंग देते हुए प्रदर्शन किया था। 
 

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