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उत्तर प्रदेश 69000 सहायक शिक्षक भर्ती पर कोर्ट का फैसला, परिणामों पर लगी रोक

Fri, 18 Jan 2019 02:49 PM IST
kapil sharma एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: kapil sharma Updated Fri, 18 Jan 2019 02:49 PM IST
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Sarkari naukri 2019: up Recruitment Of 69 Thousand Teacher know more details
उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सोमवार तक के लिए यथास्थिति बहाल रखने की अपेक्षा की है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने शुक्रवार को यह आदेश रिजवान अहमद समेत सैकड़ों शिक्षामित्रों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर दिए हैं।
Sarkari naukri 2019: up Recruitment Of 69 Thousand Teacher know more details
इन याचिकाओं में सरकार की ओर से सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत कटऑफ रखने को चुनौती दी गई है। जिस पर कोर्ट ने कटऑफ कम करने के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है।
Sarkari naukri 2019: up Recruitment Of 69 Thousand Teacher know more details
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक याचिकाओं में प्रदेश सरकार के सात जनवरी के उस शासनादेश को चुनौती दी गई है, जिसमें इस परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित किया गया है
 
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Sarkari naukri 2019: up Recruitment Of 69 Thousand Teacher know more details

कई अभ्यर्थियों के लिए मेरिट में स्थान पाना मुश्किल होगा

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इतना अधिक न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है क्योंकि पहले हुई इसी परीक्षा में न्यूनतम अर्हता 45 प्रतिशत रखी गई थी। नए निर्देशों की वजह से कई अभ्यर्थियों के लिए मेरिट में स्थान पाना मुश्किल होगा।
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Sarkari naukri 2019: up Recruitment Of 69 Thousand Teacher know more details
बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई में प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों की ओर से भी वकील प्रस्तुत हुए। हालांकि समय की कमी के कारण बहस पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार सुबह 10:15 बजे का समय दिया था। जिस पर आज कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है।
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